पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब 4 हजार मासिक आय वालों को भी मिलेगी पेंशन
हजारों पेंशनर्स के लिए यह खुशखबरी है। अब यदि किसी की मासिक आय 4 हज़ार रुपए भी है तो भी उसे पेंशन पाने की पात्रता होगी। इतना ही नहीं, करीब एक हजार पेंशनर्स को जल्द ही 1200 रुपए हर महीने के मान से पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। इस सुविधा के दायरे में निराश्रित, निराश्रित अविवाहित महिलाएं, मानसिक रूप से विक्षिप्त पत्नी या पति, परित्यक्ता महिला आदि आएंगे। उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दे दे दी है। सरकार ने इससे पहले वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन योजना में आय सीमा बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रतिमाह कर दी थी। हालांकि इस दौरान परित्यक्ता महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी और निराश्रित अविवाहित महिलाओं के भरण पोषण को दी जाने वाली पेंशन के लिए इसका प्रविधान नहीं किया गया थ लेकिन अब इन्हें भी पात्रता के दायरे में लाया गया है। पहले ऐसे मामलों में बीपीएल श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र में 15975 रुपये और शहरी क्षेत्र में 21206 रुपये वार्षिक आय का प्रविधान रखा गया था। अब सरकार ने ऐसे लाभार्थियों को पेंशन देने के मद्देनजर वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रतिमाह यानी 4800 रुपये वार्षिक कर दी है।
अब एक साल के लिए वैध रहेगा पेंशनर्स का जीवित प्रमाण पत्र
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े 25 हजार पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें हर साल नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा। किसी भी महीने में एक बार बना प्रमाण पत्र पूरे साल तक वैध रहेगा। ईपीएफओ के पेंशनधारकों को अब तक पेंशन चालू रखने के लिए हर साल नवंबर में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ऐसे में कई बार पेंशनधारकों का प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने फैसला लिया है कि पेंशनधारक द्वारा जमा कराया गया जीवित प्रमाण पत्र पूरे एक साल के लिए वैध रहेगा। पुरानी व्यवस्था के तहत यदि किसी पेंशनर ने जुलाई 2019 में जीवित प्रमाण पत्र जमा कराया था तो पुरानी व्यवस्था के तहत उसे चार महीने बाद नवंबर 2019 में फिर जीवित प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता था, मगर नई व्यवस्था में यदि प्रमाण पत्र जुलाई में जमा कराया है तो पेंशनर्स दोबारा जीवित प्रमाण पत्र एक साल बाद जुलाई में ही जमा करेगा। कुमाउं के सहायक भविष्य निधि आयुक्त उदित साह ने बताया कि ईपीएफओ पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र अपने नजदीकी जनाधार केंद्र (सीएससी) या बैंक में जमा करा सकते हैं।
पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाना हुआ आसान
अब पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाना और भी आसान हो गया है। भारतीय डाक विभाग ने डाक भुगतान बैंक के तहत ई-जीवन प्रमाणपत्र सेवा की शुरुआत धर्मशाला डाक मंडल में कर दी है। भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा प्रदान की जा रही इस सुविधा का लाभ सभी विभागों के पेंशनभोगी अपने-अपने क्षेत्र के डाकघर व डाकिया से संपर्क कर ले सकते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की इस सुविधा के कारण अब पेंशनभोगी बिना कोई कागजी कार्रवाई व बिना किसी यात्रा के उसी समय जीवन प्रमाणपत्र जमा करवा सकते हैं। कोविड-19 में पेंशनरों के लिए यह सेवा लाभदायक सिद्ध होगी। सभी पेंशनरों को हर साल नवंबर में कोषागार तथा बैंक में प्रस्तुत होकर जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाने होते हैं।
पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब आनलाइन सुविधा, यह है प्रक्रिया
कोरोना संक्रमण को देखते हुए पेंशनर्स के लिए अब ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र भेजने की सुविधा शुरू की गई है। पेंशनर्स जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे अथवा अपने डिवाइस से जीवन प्रमाण पत्र भेज सकेंगे। कोषागार से पेंशन लेने वाले सभी पेशनर, पारिवारिक पेंशनर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिन पेशनरों के जीवित प्रमाणपत्र की अवधि नवंबर व दिसंबर में समाप्त हो रही है, वे प्रमाणपत्रों के लिए आनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र की सुविधा का उपयोग कर सकते हैंं।
इस तरह करें पेंशन का ऑनलाइन आवेदन
इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करते हुए जीवन प्रमाण पत्र भेजे। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर-ओटीपी, पेंशनर्स का नाम, टाइप आफ पेंशन-सर्विस-फैमिली, सेंशन अथॉरिटी-राज्य सरकार उत्तर प्रदेश, वितरण एजेंसी-उत्तर प्रदेश ट्रेजरी-सब ट्रेजरी, ट्रेजरी-एजेंसी-सहारनपुर, पीपीओ नंबर, बैंक एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बायोमीट्रिक इंमप्रेशन का प्रयोग करे। उन्होंने बताया कि इसका लाभ लेने के लिए जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे अथवा अपने डिवाइस से भेजा जा सकता है।