लोन पर ब्याज छूट को लेकर वित्त मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस
केंद्र सरकार ने ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। ब्याज पर यह छूट 2 करोड़ रुपए तक के उन लोग पर मिलेगी, जिन्होंने मार्च से अगस्त के बीच Loan Moratorium का फायदा उठाया है। यदि आपने लॉकडाउन के दौरान Loan Moratorium का फायदा नहीं उठाया और हर किस्त चुकाई है तो बैंक से आपको कैशबैक मिलेगा।
वित्त मंत्रालय ने लोन पर ब्याज माफी को लेकर त्योहारी तोहफा दिया है। 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर कोरोना महामारी के दौरान ब्याज चुकाने के लिए जो राहत दी गई थी, उस समय के दौरान ब्याज पर ब्याज (चक्रवृद्धि ब्याज) और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान सरकार करेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक और वित्तीय संस्थान पहले कर्जदारों के लोन खाते में राशि जमा करेंगे और इसके बाद केंद्र सरकार उन्हें रिएंबर्समेंट दे देगी।
सु्प्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश :
वित्त मंत्रालय की यह गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश किया था कि वह जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी के दौरान लाए गए RBI Moratorium Scheme के तहत 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज माफी योजना को लागू करे।
25 मार्च को देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। Loan Moratorium की घोषणा 1 मार्च से 31 अगस्त तक के लिए की गई थी। इस दौरान कर्जदारों को EMI चुकाने से राहत दी गई थी। इसके बाद Moratorium पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सरकार ने कहा था कि कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा। इससे सरकारी खजाने पर करीब 7000 करोड़ का असर होगा।
क्या है गाइडलाइंस :
यह लाभ 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए है। इसके अनुसार जिन कर्जदारों के उपर 29 फरवरी तक कुल लोन 2 करोड़ रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत आवास लोन, शिक्षा लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, वाहन लोन, MSME, टिकाऊ उपभोक्ता सामान के लिए लिया गया कर्ज और खपत के लिए लिया गया लोन शामिल होगा।