top header advertisement
Home - राष्ट्रीय << लोकतंत्र के महायज्ञ में आज हो रही दूसरी आहुति, 12 राज्‍यों की 95 सीटों के लिए मतदान शुरू

लोकतंत्र के महायज्ञ में आज हो रही दूसरी आहुति, 12 राज्‍यों की 95 सीटों के लिए मतदान शुरू



लोकसभा चुनाव-2019 के दूसरे चरण की वोटिंग गुरुवार को सुबह 7 बजे शुरू हो गई. देश के 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान शुरू हुआ. मतदान के दिन वोट डालने के लिए पहचान पत्र के तौर पर चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी जारी करता है. लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड बना तो होता है लेकिन उनके पास नहीं होता है. ऐसे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाले सकते हैं. 

इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन यह जानकारी लेनी होगी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. अगर लिस्ट में नहीं है तो फिर आप वोट नहीं डाल सकते हैं. लेकिन अगर लिस्ट में नाम है तो फिर लिस्ट को प्रिंट लेकर आप दूसरे आईडी प्रूव को बूथ पर दिखाकर वोट डाल सकते हैं.  

अगर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा चुके हैं यानी अपना रजिस्‍ट्रेशन करा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आप बिना वोटर आईडी के मतदान कर सकते हैं. क्योंकि वोट डालने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट में शामिल हो.

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपको सबसे पहले https://www.nvsp.in लिंक ओपन करना होगा. इसके बाद बायीं तरफ (Search Your Name in Electoral Roll) पर क्लिक करना होगा. 

अगले स्‍टेप में आप अपने नाम को वोटर लिस्ट में दो तरीके से चेक कर सकते हैं. अपनी डिटेल को दिए गए कॉलम में भरकर या फोटोयुक्त मतदाता पहचानपत्र (EPIC) नंबर के जरिए जानकारी ले सकते हैं. यह EPIC नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पर मौजूद होता है.

अगर आपको EPIC नंबर पता है तो  NSVP (https://www.nvsp.in/) के इलेक्टोरल सर्च पर विजिट करें. अगले स्‍टेप में Search by EPIC No. कॉलम पर क्लिक करें. अपना EPIC नंबर डालें और ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिये अपना स्टेट सेलेक्ट करें. 

इसके बाद कैपचा इमेज में कोड दिख रहा होगा, इस कोड को बॉक्स में सब्‍मिट करें. अब सर्च पर क्लिक करें. अगर आपको कुछ भी नहीं दिखता है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है.


EPIC नंबर नहीं है तो...

वहीं अगर आपके पास ईपीआईसी नंबर है तो NSVP (https://www.nvsp.in/ पर विजिट करें. इसके बाद सर्च और डिटेल कॉलम पर क्लिक करें. यहां अपनी डिटेल भरें . इसके बाद कैपचा कोड को भरें और सर्च पर क्लिक करें. अगर आपको सर्च बटन के नीचे अपना रिजल्ट दिखता है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में है.
ऐसे पता करें पोलिंग बूथ

सबसे पहले  (https://www.nvsp.in/) के इलेक्टोरल सर्च पर विजिट करें. नागरिक सूचना के विकल्प पर जाकर बूथ पर क्लिक करें. अपना नाम, पिता/पति का नाम भरें. कैपचा कोड को सब्‍मिट कर एंटर करने के बाद आपके पोलिंग सेंटर का नाम और अन्य सभी जानकारियां मिल जाएंगी.

ऑनलाइन 'मतदाता सूचना पर्ची' का लें प्रिंट
Search Your Name in Electoral Roll पर क्लिक करने के बाद आप दो तरीके से अपना नाम लिस्ट में ढूंढ सकते हैं. पहला- Search Your Details, इसमें जरूरी जानकारी देकर आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं. 

वहीं दूसरा तरीका यह है कि Search by EPIC No. पर जाएं और अपने वोटर आईकार्ड में मौजूद पहचान पत्र क्रमांक को एंटर करें. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो ऑनलाइन ही 'मतदाता सूचना पर्ची' का प्रिंट जरूर निकाल लें. इस पर्ची के साथ अन्य फोटो आईडी प्रूफ दिखाकर वोट डाल सकते हैं.

अगर लिस्ट में आपका नाम है और ऑनलाइन 'मतदाता सूचना पर्ची' निकाल ली है तो फिर 11 डॉक्‍युमेंट में से किसी एक को साथ लेकर वोट डालने जा सकते हैं.
इन डाॅक्‍युमेंट में आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला सर्विस आईडी कार्ड (फोटो के साथ), बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी पासबुक (फोटो के साथ), श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन के कागज, विधायक या सांसदों को जारी किए जाने वाले आधिकारिक कार्ड है. 

इसका मतलब यह हुआ कि पोलिंग बूथ पर 'मतदाता सूचना पर्ची' और एक आईडी प्रूव दिखाने के बाद आपको वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी.

Leave a reply