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31 मार्च 2019 से पहले करा लें ये छह काम, नहीं तो होगी मुश्किल


नई दिल्ली । साल 2018 फाइनेंशियल तौर पर कई चीजों के लिए जरूरी रहा है, क्योंकि इस वर्ष आधार को बैंक खातों, मोबाइल नंबर, पैन जैसी विभिन्न सेवाओं के साथ जोड़ने के लिए समय सीमा तय की गई थी। अब नए साल में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए आपको कई महत्वपूर्ण तारीखों को याद रखना जरूरी है। नए साल में कई ऐसे बदलाव होंगे जो आपकी वित्त पर फर्क डालेंगे।

फिजिकल शेयर का डिमैट में ट्रांसफर: ऐसे स्टेकहोल्डर जिनके शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं उन्हें 1 अप्रैल 2019 से पहले इन शेयरों को डिमैट फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना होगा। जिन्होंने तय तारीख तक इसमें बदलाव नहीं कराया वे 1 अप्रैल 2019 के बाद से फिजिकल फॉर्म में व्यापार नहीं कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में इसकी तारीख को 5 दिसंबर से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2019 किया है।

पैन-आधार लिंकिंग: 31 मार्च 2019 या उससे पहले सभी पैन कार्ड आधार से जुड़े होने चाहिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है, तो समय सीमा के बाद पैन को अमान्य माना जाएगा। इससे पहले इसके लिंकिंग की समय सीमा 30 जून 2018 थी, जिसे केंद्रीय कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार के साथ हर पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है।

गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं की समयसीमा के लिए पैन: गैर-व्यक्तियों की संस्थाओं ने पैन के बिना वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन किया है, तो उन्हें 31 मई 2019 को या उससे पहले पैन के लिए आवेदन करना होगा।

वित्त वर्ष 2018 के लिए आईटीआर: जिन व्यक्तियों ने वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए अपना संबंधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दायर नहीं किया है, उन्हें 31 मार्च, 2019 को या उससे पहले इसे करना होगा। देर से आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना शुल्क का भुगतान करना होगा 1 जनवरी 2019 के बाद आईटीआर दायर करने पर जुर्माना राशि 5000 से बढ़कर दस हजार हो सकता है। वहीं 31 मार्च के बाद आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे।

आईटीआर में बदलाव के लिए आखिरी तारीख: अगर वित्त वर्ष 2017-18 के आईटीआर में कोई बदलाव करना है तो आपको ये काम 31 मार्च 2019 से पहले करना होगा।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना की समय सीमा: प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएई) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2019 है। यह उन सभी व्यक्तियों के लिए लागू है जो घर खरीदने और पीएमए का लाभ लेना चाहते हैं।

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