top header advertisement
Home - उज्जैन << मतदान 28 नवम्बर और मतगणना 11 दिसम्बर को होगी, आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

मतदान 28 नवम्बर और मतगणना 11 दिसम्बर को होगी, आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू


 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई

उज्जैन । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव-2018 की घोषणा आज शनिवार 6 अक्टूबर को कर दी गई। इसी के साथ तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्हीएल कान्ताराव ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को अपने-अपने क्षेत्रों में तत्संबंधी सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के अनुसार शुक्रवार 2 नवम्बर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन लेना प्रारम्भ होगा। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि शुक्रवार 9 नवम्बर है। अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन की संवीक्षा सोमवार 12 नवम्बर को की जायेगी। अभ्यर्थियों से नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि बुधवार 14 नवम्बर रहेगी। मतदान बुधवार 28 नवम्बर को होगा। मतगणना मंगलवार 11 दिसम्बर को होगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसरों को निर्देश दिये हैं कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में तुरंत करायें। सभी शहरों और गांवों से तुरन्त राजनैतिक पार्टियों के नेताओं के अधिकृत बैनर, झण्डे, पोस्टर, रैलियों के विज्ञापन निकलवाएं। सभी शासकीय वाहनों का शीघ्रतीशीघ्र अधिग्रहण करें। इसके अलावा मतदान केन्द्रों पर बिजली पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो और मतदाताओं के लिए तत्कालीन अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाये।

उन्होंने निर्देश दिये हैं कि प्रतिदिन एमएमसी की रिपोर्ट नियमित रूप से चुनाव आयोग को भेजी जाये जिनमें कितनी प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियाँ की गई है, यह बताना सुनिश्चित करें। इसके अलावा शासकीय वेबसाईट्स तथा शासकीय कार्यालयों से राजनैतिक दलों के नेताओं के फोटो तुरंत हटवाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने सम्बन्धित आरओ को चुनाव की रैलियों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाये जाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने जनसंपर्क विभाग को पेड न्यूज पर निगरानी रखने के लिए कहा है।

उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत सभी अधिकारियों को तत्काल शहर में होर्डिंग पोस्टर हटाये जाने के निर्देश जारी कर दिये हैं। इसमें जिले में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में सीईओ जनपद पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है।  कलेक्टर श्री सिंह ने धारा-144 के अंतर्गत तत्काल शहर में जुलूस, धरना, लाउड स्पीकर और आम सभा पर प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश भी जारी किये हैं।

सभी तहसीलदारों और एसडीओ को अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के वाहन तुरंत अधिग्रहीत करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा विधायकों के निजी सचिवों को वापस बुलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विजिलेंस टीम गठित करने के निर्देश दिये हैं तथा हर समय संपर्क में रहने को कहा है। कलेक्टर ने धारा-107 और 116 के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।

अवैध एवं डायरी से विक्रय करने वाली शराब पर प्रतिबंध

कलेक्टर ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अवैध एवं डायरी से विक्रय करने वाली शराब पूर्णत: प्रतिबंधित की जाये। किसी भी क्षेत्र में शराब का विक्रय होते पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी को आरोपी बनाकर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उल्लंघनकर्ता के साथ भी सख्ती से निपटा जाये। आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित किया जाये। किसी की भी गलती बर्दाश्त नहीं की जायेगी। निर्वाचन कार्य में लगे समस्त अधिकारी-कर्मचारी समन्वय के साथ निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश 3 अक्टूबर से प्रभावशील हो गया है और यह आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत कोई भी नवीन कार्य स्वीकृत नहीं होंगे। जो कार्य मौके पर प्रारम्भ नहीं हुए हैं वे अब प्रारम्भ नहीं होंगे। जो कार्य मौके पर भौतिक रूप से प्रचलित हैं, केवल वे कार्य प्रचलित रह सकेंगे।

निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित

जिला निर्वाचन कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। निर्वाचन सम्बन्धी शिकायत दूरभाष नम्बर 0734-2536109 पर कर सकते हैं। सभी शस्त्र लायसेंस, बैंकों के सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर निलम्बित कर दिये गये हैं।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-212 नागदा-खाचरौद के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम खाचरौद श्री गोपालसिंह वर्मा रहेंगे। इनका मोबाइल नम्बर 7415545655 है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार खाचरौद श्री सुनील जायसवाल रहेंगे। इनका मोबाइल नम्बर 8226026060 है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-213 महिदपुर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महिदपुर एसडीएम श्रीमती शैली कनाश हैं। इनका मोबाइल नम्बर 8889413359 है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार महिदपुर श्रीमती अनीता चकोटिया रहेंगे। इनका मोबाइल नम्बर 9406587129 रहेगा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-214 तराना के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तराना एसडीएम श्री अरविन्दसिंह चौहान रहेंगे। इनका मोबाइल नम्बर 9826687195 है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार तराना श्री शक्तिसिंह चौहान हैं। इनका मोबाइल नम्बर 8839245004 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-215 घट्टिया के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रभारी एसडीएम एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री शिवराम कनासे हैं। इनका मोबाइल नम्बर 9893785778 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-216 उज्जैन उत्तर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संयुक्त्‍ कलेक्टर श्रीमती वर्षा भूरिया हैं। इनका मोबाइल नम्बर 9827019681 है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपर तहसीलदार उज्जैन श्री आदर्श शर्मा हैं। इनका मोबाइल नम्बर 7747058619 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-217 उज्जैन दक्षिण के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम उज्जैन श्री अनिल बनवारिया हैं। इनका मोबाइल नम्बर 9425112874 है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार उज्जैन श्री श्रीकान्त शर्मा हैं। इनका मोबाइल नम्बर 9617005900 है। इसी तरह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-218 बड़नगर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम बड़नगर श्रीमती एकता जायसवाल हैं। इनका मोबाइल नम्बर 9893071105 है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार बड़नगर श्री अनिरूद्ध मिश्रा हैं। इनका मोबाइल नम्बर 9424022881 है।

 

Leave a reply