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चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कोई भी, राजनैतिक दल जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट की मांग न करें


चुनाव निष्पक्ष कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही होगी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कान्ताराव ने वीसी के माध्यम से दिये निर्देश

उज्जैन । विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद यदि कोई भी राजनैतिक दल जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट की मांग करता है और आमसभा में इस तरह की चर्चा करता है तो, इसकी वीडियोग्राफी कराई जाये और सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। श्री व्हीएल कान्ताराव ने बुधवार 3 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आयोग के द्वारा समय-समय पर भेजे गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। वीसी में श्री कान्ताराव, पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी श्री योगेश चौधरी, आबकारी विभाग के नोडल अधिकारी श्री रघुवंशी एवं परिवहन विभाग के नोडल अधिकारी श्री प्रमोद कामटे ने भी अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्हीएल कान्ताराव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्वाचन सम्बन्धी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाये। किसी भी हाल में शिकायत लम्बित न रहे। किसी भी जिले में सार्वजनिक स्थलों पर आचार संहिता लगने के बाद शासन की योजनाओं के होर्डिंग, बोर्ड, फ्लेक्स आदि लगे न हों, इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। शासकीय दफ्तरों में राजनैतिक दल के पदाधिकारियों के चित्र चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरन्त बाद हटवाये जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  अपने-अपने जिले में की गई कार्यवाहियों का प्रेसनोट समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रतिदिन प्रकाशित करवायें। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद विभिन्न पार्टियों के प्रमुखों के जिलों में दौरे रहेंगे, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये गये कि हैलीपेड, हवाई पट्टी पर वीआईपी के द्वारा लाये गये बैग आदि की चैकिंग अनिवार्य रूप से करें।

वीसी में कानून व्यवस्था से सम्बन्धित जानकारी पुलिस नोडल आफिसर श्री योगेश चौधरी ने दी और सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी जिले में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवायें। इस दौरान जिले की बॉर्डर पर नाकाबन्दी, आर्म्स एक्ट, वीआईपी मूवमेंट आदि पर विशेष ध्यान दिया जाये। शिकायत मिलने पर पुलिस अधिकारी तुरन्त एक्शन लेकर कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिये कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद जिलों में कई पार्टियों के प्रमुख जिन्हें एसपीजी, एनएसजी की सुरक्षा मिली होती है, उनके मूवमेंट का ध्यान नियमानुसार रखा जाये। वीसी में आबकारी विभाग के नोडल अधिकारी श्री रघुवंशी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी जिले में अवैध शराब की बिक्री किसी हालत में न हो। शराब की दुकानों से ही विक्रय हो, यह सुनिश्चित किया जाये। किसी भी जिले में शराब का अवैध परिवहन, विक्रय आदि होने पर आबकारी विभाग के अधिकारी पुलिस अधिकारी की मदद से सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। आबकारी से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो उसका त्वरित निराकरण कर प्रतिदिन जानकारी आयोग को भेजी जाये। मतदान के 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें बन्द करवाने के निर्देश जिलों में जारी कराया जाना सुनिश्चित करें। इसी तरह परिवहन विभाग के नोडल अधिकारी श्री प्रमोद कामटे ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आचार संहिता लगने के बाद किसी भी राजनैतिक पार्टियों के वाहनों में हूटर, सायरन, पदनाम पट्टिका आदि न लगी हो। कई ग्रामीण क्षेत्रों में पिकअप आदि छोटे वाहन चलते हैं। वे बगैर परमिशन के राजनैतिक दलों के प्रचार के लिये फ्लेक्स, झंडे आदि लगाकर चलते हैं, उन्हें सख्ती से रोका जाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

वीसी में आयोग द्वारा मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र परिवर्तन, मतदान केन्द्र में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का स्टेटस, शत-प्रतिशत मतदाता परिचय-पत्रों का वितरण, अभिलेख एवं रजिस्टरों का संधारण की समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये। इसी प्रकार वीसी में निर्वाचन की घोषणा के दिवस एवं उसके उपरान्त तत्काल की जाने वाली कार्यवाही, आरओ, एआरओ नोटिफिकेशन में सुधार, मतगणना स्थल का चयन, सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रस्ताव की समीक्षा भी की गई। वीसी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

वीसी में निर्देश दिये गये कि किसी भी जिले में मतदाता परिचय-पत्र में त्रुटि हो तो परिचय-पत्रों को 7 दिन के अन्दर सही किया जाये। इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की जैसे ही लिंक खुले, वैसे ही ठीक किया जाये। इस सम्बन्ध में ईआरओ की जवाबदारी रहेगी। इस कार्य में लापरवाही नहीं बरती जाये। अब बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता परिचय-पत्र बनाने की कार्यवाही न करें, परन्तु कोई छूटा हुआ मतदाता, जिनका परिचय-पत्र न बना है वे स्वयं निर्वाचन कार्यालय में आते हैं तो उनके आवेदन-पत्र नॉमिनेशन तिथि के 10 दिन पूर्व तक लेना सुनिश्चित करें। इसी तरह नाम हटाने के आवेदन चुनाव की घोषणा के बाद नहीं लिये जायें। जरूरी हो तो इसके लिये निर्वाचन आयोग की अनुमति लेना आवश्यक है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तुरन्त बाद सी-विजिल के सम्बन्ध में वीसी के माध्यम से समीक्षा की गई एवं सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वीसी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह, अपर कलेक्टर एवं निर्वाचन के नोडल अधिकारी श्री दीपक आर्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरपी वर्मा, रिटर्निंग आफिसर, जिले के आईटी के नोडल आफिसर, पुलिस के आईटी के

 

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