13 आरोपियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही शान्ति व्यवस्था भंग करने पर होगी सख्त कार्यवाही
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए शहर में सार्वजनिक सुरक्षा बनाये रखने के लिये विभिन्न 6 थाना क्षेत्रों के 13 आरोपियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की है। यदि शहर की शान्ति व्यवस्था भंग करने की किसी ने भी कोशिश की तो प्रशासन द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने अवगत कराया कि पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर ने नानाखेड़ा, महाकाल, कोतवाली, खाराकुआ, देवासगेट तथा चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के 13 अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में पृथक-पृथक अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुशंसा की है। जिन 13 अपराधियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई है, वे दुर्गाप्रसाद पिता किशोरीलाल, कपिल पिता राजाराम परमार, नरेन्द्र पिता जगदीश योगी, मुनव्वर उर्फ मन्नु पिता उस्मान अली, आरिफ पिता उस्मान गनी, मोहम्मद उमर पिता मोहम्मद इब्राहिम, सेठी उर्फ शेलेन्द्र पिता रमेश कुशवाह, मृदुल पिता ओम यादव, विनय उर्फ डाबू पिता संतोष जायसवाल, मनीष पिता विजयसिंह राणा, सोनू पिता कमलेश राव, मयूर पिता संतोष गोस्वामी, बिल्लू उर्फ प्रकाश राय पिता रामप्रसाद है। इनके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत रासुका की कार्यवाही की गई है।