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विधानसभा निर्वाचन की चुनावी प्रक्रिया में अवयस्क व्यक्ति का नियोजन नहीं करने के निर्देश


 

उज्जैन। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन-2018 की चुनावी प्रक्रिया/गतिविधि में बाल श्रम नियोजन प्रतिषिद्ध है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसायिक प्रक्रिया में नियोजन करना अपराध है। 14 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष तक की आयु के अवयस्क किशोरों को खतरनाक श्रेणी के कार्य में नियोजित करना अपराध माना गया है। निर्वाचन आयोग ने उक्त अधिनियम के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में चुनावी प्रक्रिया के कार्य में अवयस्क व्यक्ति पर नियोजन नहीं किया जाये। सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट ने इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया है कि निर्वाचन आयोग एवं बाल श्रम अधिनियम के अन्तर्गत अवयस्क व्यक्ति का नियोजन नहीं किया जाये।

 

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