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वोटर की शंकाओं का समाधान है वीवीपैट मशीन


 

उज्जैन । विधानसभा निर्वाचन-2018 में इस बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ-साथ निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जायेगा। वोटर के मन में अब कोई शंका नहीं रहेगी। वोटर अब जान सकेगा कि उसने जिस उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह का बटन दबाया है, वह उसी के खाते दर्ज हुआ है या नहीं। यह सब संभव हुआ है, वीवीपैट मशीन से। जैसे ही वोटर अपना वोट बटन दबाकर देगा, वीवीपैट मशीन की विंडो पर यह दिखाई पड़ेगा कि उसका मत किस चुनाव चिन्ह पर दर्ज हुआ है। वीवीपैट मशीन का कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह के निर्देश पर जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पद प्रदर्षन हो चुका है। इसका प्रदर्शन गांवों एवं कस्बों में निरन्तर जारी है।

वीवीपैट मशीन का फुल फार्म वोटर वेरिफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। यह एक स्वतंत्र इकाई है, जो कि ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से जुड़ी रहेगी। जैसे ही वोटर अपना वोट कास्ट करेगा वह पारदर्शी विंडो जो कि वीवीपैट मशीन में लगी है, उससे वह 7 सेकंड तक देख  सकेगा कि उसने किस अभ्यर्थी, किस चुनाव चिन्ह व किस क्रम में अपना मत दिया है। 7 सेकंड के बाद उक्त स्लिप ऑटोमैटिक कटकर मशीन के एक सीलबंद ड्राप बॉक्स में गिर जाएगी। 

वीवीपैट रिकाउंटिंग प्रोसेस

      निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट मशीन की पर्चीयां की गणना की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने के बाद अभ्यर्थी लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को वीवीपैट मशीन के पेपर स्लिप्स की गणना का आवेदन दे सकेगा। रिटर्निंग अधिकारी गणना के लिये आदेश विभिन्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए दे सकेगा। रिटर्निंग अधिकारी जिस मतदान केन्द्र की वीवीपैट पर्ची की गणना का आवेदन दिया गया है, वहाँ पर कुल डाले गए मतों की संख्या, जीतने वाले अभ्यर्थी और आवेदक के मतों के अन्तर की संख्या ज्यादा या कम हो पर, किसी पोलिंग स्टेशन पर मतदान के दौरान ईव्हीएम खराब होने पर बदली गई हो या फिर उक्त मतदान केन्द्र पर वीवीपैट मशीन द्वारा पर्ची प्रिंट न करने की शिकायत नियम 49 एमए के तहत् किसी वोटर द्वारा शिकायत की गई हो, तभी गणना के आदेश जारी करेगा।

 

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