निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य, जिले की 7 विधानसभा में 1773 मतदान केन्द्र और 182 सेक्टर रहेंगे
राजनैतिक दल एवं स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने 27 सितम्बर को अपराह्न में राजनैतिक दल एवं स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में आयोग के निर्देश अनुसार द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत फोटो निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन कर दिया गया है। कलेक्टर ने पार्टी के पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करें। बैठक में बताया गया कि उज्जैन जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में 1773 मतदान केन्द्र और 182 सेक्टर बनाये गये हैं।
निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन
निरीक्षण के लिये सूची उपलब्ध रहेगी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2018 के अन्तर्गत फोटो निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन गुरूवार 27 सितम्बर को जिला निर्वाचन कार्यालय एवं समस्त विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने जन-साधारण के लिये अधिसूचित किया है कि उज्जैन जिले की सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी 2018 के सन्दर्भ में और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम के अनुसार तैयार की गई है। उक्त नामावली की 1 प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है। सूची जिला निर्वाचन कार्यालय तथा समस्त विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत फोटो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त जिले के सातों विधानसभा की निर्वाचक नामावली की डीवीडी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई। बैठक में बताया गया कि 27 सितम्बर की स्थिति में उज्जैन जिले में कुल 14 लाख 22 हजार 669 मतदाता की संख्या है। इसमें 7 लाख 27 हजार 107 पुरूष एवं 6 लाख 95 हजार 483 महिला तथा अन्य 79 हैं। बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा किये जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-212 नागदा-खाचरौद में 104391 पुरूष, 99533 महिला एवं 15 अन्य इस प्रकार कुल 203939, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-213 महिदपुर में 99423 पुरूष, 93458 महिला एवं 14 अन्य कुल 192895, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-214 तराना में 88810 पुरूष, 85218 महिला एवं 5 अन्य इस प्रकार कुल 174033, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-215 घट्टिया में 104994 पुरूष, 99559 महिला एवं अन्य 7 इस प्रकार कुल 204560, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-216 उज्जैन उत्तर में 110420 पुरूष, 107007 महिला एवं अन्य 12 इस प्रकार कुल 217439, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-217 उज्जैन दक्षिण में 123250 पुरूष, 119515 महिला एवं अन्य 19 इस प्रकार कुल 242784 तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-218 बड़नगर में 95819 पुरूष, 91193 महिला एवं अन्य 7 इस प्रकार कुल 187019 मतदाता हैं।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बैठक में बताया कि सर्विस वोटर संख्या जिले में 1172 है। इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-212 नागदा-खाचरौद में 201, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-213 महिदपुर में 93, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-214 तराना में 331, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-215 घट्टिया में 180, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-216 उज्जैन उत्तर में 105, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-217 उज्जैन दक्षिण में 158 तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-218 बड़नगर में 104 सर्विस वोटर हैं।
बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि स्वीप प्लान के अन्तर्गत जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मतदाताओं को बैलेट यूनिट, बैलेट कंट्रोल एवं वीवीपेट मशीनों के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। जिले में जागरूकता अभियान के अन्तर्गत कुल 90 ईवीएम मशीन एवं वीवीपेट मशीनों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। इन मशीनों का उपयोग मतदान में नहीं किया जायेगा, इन्हें अलग से रखा जायेगा। प्रचार में उपयोग की जाने वाली बीयू, सीयू एवं वीवीपेट के नम्बर सहित विवरण राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराये गये हैं।
बैठक में कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिले में उनकी अध्यक्षता में मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया है। इसके अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें अवगत करा दिया गया है। केबल टेलीविजन अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो तथा कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा, जो विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुंचाता हो अथवा घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला हो। कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर जारी करने का प्रस्ताव करता है तो ऐसे विज्ञापन प्रसारण प्रारम्भ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व व अन्य किसी व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के मामले में उन्हें प्रसार की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व आवेदन एमसीएमसी कमेटी के समक्ष करना होगा।
बैठक में भाजपा के पदाधिकारी श्री कमल पटेल, श्री शक्तिसिंह चौधरी, श्री शील लश्करी, कांग्रेस के पदाधिकारी श्री महेश सोनी, श्री मंजूर हुसैन कुरैशी, बसपा के पदाधिकारी श्री धन्नालाल सोलंकी, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप जीआर, अपर कलेक्टर एवं निर्वाचन नोडल अधिकारी श्री दीपक आर्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आरपी वर्मा, जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आदि उपस्थित थे।