राजनैतिक दलों को बल्क एसएमएस, भेजने के पूर्व एमसीएमसी से सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य होगा
उज्जैन । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर प्रचार अभियान में अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा बल्क एसएमएस और वॉइस मैसेजेस के प्रसारण के पूर्व इनका जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रीसर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में जिला प्रबंधक, बीएसएनएल और अन्य प्रायवेट टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उज्जैर उत्तर, दक्षिण, तराना, घट्टिया, नागदा और बड़नगर से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रसारण के लिये दिये जाने वाले बल्क एसएमएस एवं वॉइस मैसेज का प्रसारण अपने नेटवर्क पर बिना जिला स्तरीय एमसीएमसी के सर्टिफिकेशन के न करें। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर सम्बन्धित नेटवर्क ऑपरेटर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।