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शासकीय अधिकारी भाजपा के दबाव में, धारा 40 का गलत उपयोग कर हटाया पोरवाल को


 

प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव आयोग कार्यसमिति प्रभारी जेपी धनोपिया ने लिखा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र-अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
उज्जैन। जिला पंचायत उपाध्यक्ष भरत पोरवाल को धारा 40 का गलत उपयोग कर पद से हटाये जाने की शिकायत मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव आयोग कार्यसमिति प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल से की है। जिसमें उन्होंने बताया कि शासकीय अधिकारियों द्वारा कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत उपाध्यक्ष को भाजपा के दबाव में अधिनियम की धारा 40 का गलत उपयोग कर पद से हटाया है। साथ ही अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। 
जेपी धनोपिया ने पत्र में लिखा कि आगामी विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में होने की संभावना है, भाजपा द्वारा शासकीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत को मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 का गलत उपयोग कर उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जा रही है। जिस तरह भरत पोरवाल जिला पंचायत उपाध्यक्ष को हटाया गया है इस प्रकार की दबाव की राजनीति पूरे प्रदेश में की जा रही है तथा उन्हें कांग्रेस छोड़कर भाजपा के पक्ष में कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। भरत पोरवाल के विरूध्द न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा 12 सितंबर को आदेश पारित कर पद से हटाया गया है और उसके एक दिन बाद ही अधिकारियों द्वारा 14 सितंबर को केवीएट उच्च न्यायालय में दायर कर दी गई है जबकि अपील की अवधि एवं सत्यापित आदेश की प्रति प्राप्त करने में ही आवेदक को हफ्तों का समय लग जाता है इतनी जल्दबाजी शासकीय अधिकारियों द्वारा साफतौर पर भाजपा के दबाव में ही की जा रही प्रतीत हो रही है। कमिश्नर एमबी ओझा, अपर कमिश्नर पीआर कातरोलिया, कलेक्टर मनीषसिंह, जिला पंचायत सीईओ संदीप रजपप्ता, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ बीएस मंडलोई द्वारा पोरवाल को पद से हटाया गया है इन सभी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाए। 

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