हाईकोर्ट ने शासन पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
शासन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भुगतान का कमिटमेंट कर स्थगन प्राप्त किया लेकिन भुगतान न कर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तारीख बढ़वा रहे
उज्जैन। विनोद मिल के 4353 श्रमिकों को देनदारियों के भुगतान के मामले में इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष 25 सितंबर के हुई सुनवाई में शासन द्वारा पूर्व आदेश के पालन में जवाब प्रस्तुत नहीं किया ना ही प्रमुख सचिव उपस्थित हुए।
मजदूरों की ओर से अधिवक्ता धीरजसिंह पंवार व उज्जैन मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश भदौरिया, संतोष सुनहरे व रामचंद्र सूर्यवंशी उपस्थित रहे। आवेदक यूनियन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शासन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भुगतान का कमिटमेंट कर स्थगन प्राप्त किया है परंतु मजदूरों का भुगतान नहीं किया जाकर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तारीख बढ़वाई जा रही है। मजदूरों के अधिवक्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हुए मृत हो चुके मजदूरों की सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए शासन पर 25 हजार का जुर्माना लगाकर एक सप्ताह का समय जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिया एवं प्रकरण की सुनवाई हेतु 9 अक्टूबर 2018 की तारीख दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 28 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। ओमप्रकाश भदौरिया ने बताया कि 30 सितंबर को श्रमशिविर कोयला फाटक पर शाम 5 बजे मजदूरों की बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें मजदूरों को न्यायालयीन कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा।