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कलेक्टर ने निर्वाचन के मद्देनजर सेक्टर आफिसर्स को दिये निर्देश (विधानसभा निर्वाचन-2018)


 

उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 के मद्देनजर निष्पक्ष एवं निर्विघ्न मतदान प्रक्रिया सम्पादित करने के लिये विधानसभा निर्वाचन 213 महिदपुर के लिये सेक्टर आफिसर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
   कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार सेक्टर आफिसर्स अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रूट में लगने वाले समय की गणना करेंगे तथा मतदान केन्द्रों की व्यवस्था में रोशनी, पानी, छाया, रेम्प, मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम दीवार पर अंकित है या नहीं, इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित क्षेत्र के आरओ को प्रस्तुत करेंगे। सेक्टर आफिसर मतदानकर्मियों के प्रशिक्षण, सामग्री वितरण, मतदान दलों की रवानगी एवं मतदान के दिन तथा मतदानकर्मियों की वापसी तक अपने क्षेत्र में रहेंगे और सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के आरओ/सहायक आरओ के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
   सेक्टर आफिसर्स उन्हें सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन हेतु पीसीआई की वेब साइट से अद्यतन आदेश/निर्देशों का अध्ययन कर निर्वाचन से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सेक्टर आफिसर अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी अपने साथ नहीं लगायेंगे।
महिदपुर के सेक्टर अधिकारी श्री पदमसिंह पटेल होंगे
   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-213 महिदपुर के लिये सेक्टर आफिसर श्री पदमसिंह पटेल को नियुक्त किया है। श्री पदमसिंह पटेल का मोबाइल नम्बर 9425459330 है। इस सेक्टर में कुल 10 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं।
   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त सेक्टर आफिसर्स को निर्देश दिये हैं कि वे अपने सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों का भ्रमण समय-सीमा में सुनिश्चित करेंगे। भ्रमण में लगने वाले समय की गणना करेंगे। भ्रमण के पूर्व मतदान व्यवस्थित रूप से सम्पादित होने में यदि कोई कठिनाई प्रतीत होती है तो इसका प्रतिवेदन सम्बन्धित एआरओ को प्रेषित कर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे। समस्त सेक्टर अधिकारी, जिनके पास स्वयं के निजी वाहन उपलब्ध हों तो वे प्रशिक्षण दिवस की निर्धारित प्रारूप में जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे।
   सेक्टर अधिकारी निर्वाचन के दौरान सामग्री वितरण दिवस को मतदान दल के समस्त सदस्यों से सम्पर्क कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उपस्थिति के अनुसार निर्धारित मतदान केन्द्रों की सामग्री दल द्वारा प्राप्त करने के पश्चात समस्त सामग्री दल के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करेंगे। दल के सदस्य के अनुपस्थित रहने की दशा में उसकी लिखित सूचना सम्बन्धित एआरओ को देकर रिजर्व में से मतदान दल के सदस्यों की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। दल के सदस्यों को उनके द्वारा निर्धारित वाहनों में बैठाकर प्रस्थान हो जाने पर सम्बन्धित एआरओ को समस्त मतदान दल के सदस्य चुनाव सामग्री लेकर प्रस्थान हो गये हैं, उसका समय लिखकर एआरओ को सूचित करेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग के समस्त निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए निष्पक्ष एवं निर्विघ्न रूप से मतदान कराने के लिये उत्तरदायी रहेंगे।

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