किसी को भी नहीं बिगाड़ने दिया जाएगा शहर का माहौल
प्रशासन द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाले 200 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई
उज्जैन । कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने उज्जैन में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाले 220 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन ने 220 लोगों को नोटिस जारी किए हैं । यह नोटिस उन्हें आखिरी चेतावनी के रूप में दिया गया है। इसके बाद सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी । इतना ही नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय की खजूर वाली मस्जिद इलाके में पिछले दिनों सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कतिपय लोगों ने कोशिश की। इसके बाद शहर के अलग-अलग स्थानों में बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इनमें 30 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया । इसके अतिरिक्त अज्ञात लोगों की भी पुलिस शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर ने मॉनिटरिंग करते हुए ऐसे 220 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर कारवाई करने की अनुशंसा की थी, जो खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में तथा अलग-अलग स्थानों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली भीड़ में कैमरे में कैद हुए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार अतुलकर की अनुशंसा के बाद कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने 220 लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सीआरपीसी की धारा 108 में एक साथ इतने नोटिस पहले जारी नहीं हुए हैं । आगामी त्यौहारों के मद्देनजर और शांति समिति की बैठक में दिए गए सुझावों के बाद पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई करने का सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में यदि नोटिस के बावजूद सबक नहीं लिया गया तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी सायबर सैल के दस्ते नजर रख रहे हैं । सायबर सेल के दस्ते अपनी अलग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसके आधार पर भी नोटिस जारी हुए हैं । सोशल मीडिया पर भी अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोटिस जारी हुए हैं। फिलहाल त्यौहारों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी शरारती तत्व प्रशासन और पुलिस के काम में बाधा पहुंचाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति से सम्बंधित है।