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व्यापारियों के लाभ के लिए “डीम्ड कर निर्धारण” योजना प्रारंभ 1 अक्टूबर तक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे


 

    उज्जैन । मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 की अवधि के वैट, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर विधान के अंतर्गत कर निर्धारण प्रकरणों के निवर्तन हेतु व्यापारियों के लाभ के लिए “डीम्ड कर निर्धारण” योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप में जानकारी वाणिज्यिक कर विभाग में प्रस्तुत करने मात्र से कर निर्धारण की कार्यवाही सम्पन्न हो जाएगी। अब व्यापारियों को लेखा पुस्तकें लेकर वाणिज्यिक कर कार्यालय में उपस्थित होने की बाध्यता नहीं रहेगी। संयुक्त आयुक्त राज्य कर उज्जैन संभाग डॉ गोपाल पोरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत 01 अक्टूबर तक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। व्यवसायी  समय पूर्व अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

 

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