मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 में संशोधन
उज्जैन । मध्यप्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में संशोधन कर मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय होने वाली आरक्षित वस्तुओं को जैम पोर्टल के माध्यम से भी खरीदा जा सकता है। प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये है।
आदेश में बताया गया कि आरक्षित वस्तुओं और अनारक्षित वस्तुओं का क्रय जेम पोर्टल से किये जाने पर दरों का युक्तियुक्तकरण क्रयकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। पाँच लाख से अधिक का अनुमानित मूल्य होने पर निविदा द्वारा जैम पोर्टल से निविदा की जा सकेगी।