आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष कैशलेस उपचार, योजना 25 सितम्बर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित होगी
योजना 25 सितम्बर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित होगी
उज्जैन । मंगलवार 25 सितम्बर से आयुष्मान भारत योजना उज्जैन जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित होगी। आयुष्मान भारत योजना से कई परिवारों को जोड़ा जायेगा। प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रूपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। यह सेवा शासकीय और चिन्हित निजी अस्पतालों में रहेगी। योजना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.राजू निदारिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिये दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, जो राज्य हेल्थ एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन इकाई का गठन किया जायेगा, जिसके नोडल अधिकारी जिला मलेरिया अधिकारी होंगे। चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्र उपलब्ध होंगे।
आम नागरिकों के लिये आयुष्मान भारत योजना
भारत सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिये आयुष्मान भारत योजना बनाई गई है। यह योजना पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी लागू की जायेगी। प्रदेश में इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और जनजातीय जनगणना के आधार पर वंचित श्रेणी के परिवारों को शामिल किया जायेगा। इस योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के परिवारों और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के पात्रता पर्ची वाले परिवारों को लाभ होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही इस योजना में प्रतिवर्ष पात्र परिवारों को 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य रक्षा कवच उपलब्ध करवाया जायेगा। बीमा की प्रीमियम राशि शासन द्वारा जमा की जायेगी। यह योजना पूर्णत: कैशलेस होगी।
हर वर्ष 5 लाख रूपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवारों को इस योजना में शामिल कर लाभ पहुंचाया जायेगा। योजना के तहत पात्र परिवारों को अधिमान्य निजी अस्पतालों, शासकीय अस्पतालों के माध्यम से हर वर्ष 5 लाख रूपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जायेगी। योजना के जरिये सरकारी अस्पतालों को उन्नत भी किया जायेगा। निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की उपयुक्तता भी इस योजना के जरिये बढ़ेगी। योजना के लागू हो जाने से नागरिकों पर उपचार के लिये खर्च किये जाने वाले खर्चे में भी कमी आयेगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के परिवारों और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में पात्रता पर्ची वाले परिवारों को योजना का लाभ देने पर अतिरिक्त व्यय आयेगा। यह राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।