खरीफ विपणन 2018-19 में धान, मोटा अनाज एवं अन्य फसलों के लिये समर्थन मूल्य की खरीदी हेतु पंजीयन प्रक्रिया सरलीकृत
उज्जैन । राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कतिपय स्थानों पर पंजीयन की प्रक्रिया में अधिक समय लगने तथा समिति स्तर पर आवश्यक दस्तावेज मांगने की सूचना मिलने पर पंजीयन प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए नये निर्देश जारी कर किसान पंजीयन की अन्तिम तिथि 20 सितम्बर कर दी गई है। पंजीयन का समय प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक रखा गया है। कृषकों से खसरा अथवा वन अधिकार पट्टे आदि में से कोई एक दस्तावेजी साक्ष्य की स्वप्रमाणित छायाप्रति ली जायेगी, पृथक से राजस्व विभाग का प्रमाणीकरण नहीं मांगा जायेगा। भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता नहीं होगी। संशोधित निर्देश 23 अगस्त 2018 के अनुरूप कृषकों का केवल एक ही बैंक खाता पर्याप्त होगा, उनके दूसरे बैंक खाते के नम्बर की मांग नहीं की जायेगी। संयुक्त भूमि खाते की स्थिति में समस्त धाताधारियों के पंजीयन केन्द्र पर उपस्थिति अथवा उनमें से किसी प्रकार का सहमति/शपथ-पत्र लिये जाने सम्बन्धी कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं, अत: संयुक्त खाताधारियों की स्थिति में किसी भी एक खाताधारी के द्वारा आवेदन दिये जाने पर नियमानुसार पंजीयन करने को कहा गया है।
पंजीयन केन्द्र खोलने की प्रक्रिया सरलीकृत
राज्य शासन ने पंजीयन केन्द्र खोलने की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए विभिन्न जिलों में 1700 अतिरिक्त पंजीयन केन्द्र की अनुमति जारी की है। यदि इसके अतिरिक्त भी पंजीयन केन्द्र की आवश्यकता होगी तो सम्बन्धित जिले के प्रस्ताव पर खाद्य संचालक द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।