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जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया
विभिन्न प्रकरणों का हुआ निराकरण
उज्जैन 08 सितंबर। शनिवार को जिला न्यायालय भवन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रात: 10 बजे अदालत का विधिवत शुभारम्भ जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरके वाणी द्वारा फीता काटकर तथा मां सरस्वती एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान संयोजक लोक अदालत श्री गजेन्द्रसिंह, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री जीपी अग्रवाल, सहायक कुटुंब न्यायाधीश श्री जोशी, सीजेएम श्री राठौर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री संजय सिंह, मण्डल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद चौबे, सचिव श्री ओम सारवान एवं समस्त अभिभाषक और न्यायालय का स्टाफ मौजूद था।
उल्लेखनीय है कि शनिवार को आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालय सहित कुल 40 खण्डपीठों के माध्यम से आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम सम्बन्धी, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, बैंक वसूली, प्रीलिटिगेशन एवं बैंकों के न्यायालय में लम्बित प्रकरण, धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, नगर पालिक निगम, जल कर, सम्पत्ति कर तथा बीएसएनएल के बकाया बिल व वसूली सम्बन्धी प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण किया गया।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित/विचाराधीन प्रकरणों पर धारा 138 एनआई एक्ट के अन्तर्गत राजीनामा के माध्यम से निराकरण कराने पर शमन शुल्क में नियमानुसार छूट दी गई। इसके अलावा विद्युत विभाग द्वारा लम्बित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू और 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट भी दी गई।