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कलेक्टर ने निर्वाचन के दौरान वाहनों को डीजल व पेट्रोल दिये जाने हेतु पेट्रोल पम्प अधिकृत किये


 

    उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को डीजल और पेट्रोल दिये जाने हेतु जिले की समस्त 7 तहसीलों में पेट्रोल पम्प अधिकृत कर दिये हैं। गौरतलब है कि वाहनों को पेट्रोल व डीजल अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पीओएल पर्ची से प्रदान किया जायेगा।

    कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उज्जैन शहर (उत्तर एवं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र) के लिये मे.गोविन्दराम हनुमानप्रसाद चामुण्डा चौराहा, मे.लंगर ऑटो सेल्स एण्ड सर्विस आश्रय होटल के पास देवास रोड, मे.श्री गंगा हाईवे दो तालाब इन्दौर रोड और मे.सैफी ऑटोमोबाइल्स नागझिरी देवास रोड को अधिकृत किया गया है।

    महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के लिये मे.अनुज फिलिंग स्टेशन, मे.काका फ्यूल्स, मे.सागर पेट्रोलियम, बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के लिये मे.फिलिंग सेन्टर, मे.राजेन्द्र सेल्स सर्विस, मे.पाटीदार पेट्रोलियम, नागदा विधानसभा क्षेत्र के लिये मे.ग्रेसिम सहकारी समिति पेट्रोल पम्प, मे.आईटीसी लिमिटेड चौपाल सागर, मे.बीके पेट्रोलियम उन्हेल, खाचरौद विधानसभा के लिये मे.पारीख ऑटो फिलिंग, मे.लुड़ावत पेट्रोलियम, तराना विधानसभा क्षेत्र के लिये मे.राजेन्द्र पेट्रोलियम, मे.फिलिंग स्टेशन, मे.गजानन्द फिलिंग स्टेशन और घट्टिया विधानसभा क्षेत्र के लिये मे.विनीता पेट्रोलियम नजरपुर तथा मे.जय नाकोड़ा पेट्रोलियम जैथल को अधिकृत किया गया है।

    कलेक्टर ने उक्त पेट्रोल पम्प के संचालकों को निर्देश दिये हैं कि वे निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रदाय योग्य पेट्रोल का 2 हजार लीटर तथा डीजल का 4 हजार लीटर का सुरक्षित रिजर्व स्टॉक रखेंगे। पेट्रोल/डीजल का प्रदाय नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा जारी पीओएल स्लिप के आधार पर किया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा डीजल/पेट्रोल प्रदाय करने का विधिवत रिकॉर्ड एवं वाहनों की लॉगबुक का संधारण किया जायेगा।

    विधानसभा क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी विधानसभा क्षेत्र के लिये पीओएल देने हेतु नोडल अधिकारी होंगे। अधिकृत पेट्रोल पम्प संचालक द्वारा ब्लैंक रसीद कट्टा पीओएल स्लिप क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। पम्पों पर डीजल/पेट्रोल का स्टॉक क्षमता अनुसार प्रतिदिन रखा जायेगा और संचालक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक को प्रतिदिन स्टॉक की सूचना देंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

 

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