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भैरवगढ़ जेल के 2 प्रहरी अनाधिकृत रूप से बिना सूचना के अनुपस्थित


 

एक सप्ताह के अन्दर उपस्थित होने के निर्देश, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही होगी

    उज्जैन। केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ में पदस्थ प्रहरी श्री विक्रम चौहान पिता मांगीलाल एवं सुश्री ज्योति पिता श्री दुर्गादास मलाजपुरे ड्यूटी से अवकाश स्वीकृत कराये बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। श्री विक्रमसिंह चौहान 31 जनवरी 2018 से तथा सुश्री ज्योति मलाजपुर 30 अप्रैल 2018 से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। श्री चौहान को कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के लिये केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ कार्यालय से 8 बार और सुश्री मलाजपुर को 4 बार पत्र भेजे जा चुके हैं, परन्तु अभी तक दोनों प्रहरी अपने कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुए हैं। इन दोनों प्रहरियों को कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के लिये अन्तिम अवसर प्रदान करने हेतु पत्र भेजे गये हैं। अगर दोनों प्रहरी पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अन्दर अपने कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होंगे, तो एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर सेवा से पृथक किया जायेगा।

    केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ की जेल अधीक्षक सुश्री अलका सोनकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रहरी श्री विक्रमसिंह चौहान अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से 31 जनवरी से लगातार अनुपस्थित है। श्री चौहान को ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिये कार्यालय से 8 बार पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, किन्तु इसके बावजूद भी श्री चौहान अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं। इसी तरह सुश्री ज्योति मलाजपुरे भी 30 अप्रैल से लगातार अपने कर्त्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। इन्हें भी कार्यालय द्वारा कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के लिये 4 बार पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया है। दोनों प्रहरियों ने मप्र सिविल सेवा नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत कृत्य किया है। जेल अधीक्षक ने दोनों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए इन्हें निर्देशित किया है कि वे पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह की समय-सीमा में अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हो जायें। नियत समयावधि में अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे सेवा के इच्छुक नहीं हैं और नियमानुसार इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। उक्त कार्यवाही के लिये दोनों प्रहरी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

 

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