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बकाया जमा किया तो बिजली चोरी के केस से भी मिल जाएगी मुक्ति


ujjain @ अब लोग बिजली चोरी व बकाया राशि के प्रकरण से मुक्त हो सकेंगे। उन पर बिजली चोरी का प्रकरण हो या बकाया राशि का मामला, 75 प्रतिशत राशि जमा कर इससे मुक्त हो सकेंगे। उन्हें बिजली कंपनी बकाया राशि में 25 प्रतिशत की छूट देगी। पैनल्टी भी माफ की जाएगी।
बिजली कंपनी के एएसई केतन रायपुरिया ने बताया बिजली चोरी व बकाया राशि के करीब 1900 प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं। जिन पर करीब ढाई करोड़ रुपए बकाया है। जोन स्तर पर बकायादारों को नोटिस जारी कर अवगत कराया जा रहा है कि वे बकाया राशि में से 75 प्रतिशत राशि जमा करेंगे तो प्रकरण से मुक्त हो जाएंगे। यह राशि बगैर पैनल्टी लिए जमा की जाएगी। उन्हें 25 प्रतिशत राशि में छूट दी जाएगी। यह बकायादारों के लिए अच्छा मौका है। उनके प्रकरणों का आसानी से निराकरण हो जाएगा। जिन लोगों के श्रमिक पंजीयन है, उनके प्रकरण बगैर राशि जमा करवाए ही समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें बकाया राशि का बिल लेकर जोन पर जाना होगा। बिल की कुल राशि में से 75 प्रतिशत राशि जमा करना होगी।

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