पेट्रोल पम्प हर समय 4 हजार लीटर डीजल तथा 2 हजार लीटर पेट्रोल का स्टॉक रखें
विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
उज्जैन | जिले के समस्त पेट्रोल पम्प प्रत्येक समय 4 हजार लीटर डीजल तथा 2 हजार लीटर पेट्रोल का सुरक्षित भण्डार बनाए रखें तथा उसका वितरण सम्बन्धित जिला आपूर्ति नियंत्रक अथवा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से ही किया जाए। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने विधानसभा निर्वाचन-2018 के मद्देनजर जिले में डीजल एवं पेट्रोल की सुगम आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। आदेश मप्र मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑइल अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश-1980 के खण्ड 10 के अन्तर्गत जारी किए गए हैं। साथ ही हिदायत दी गई है कि निर्देशों का पालन न करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्रवाई होगी।
कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि चुनाव कार्य में संलग्न वाहनों को डीजल एवं पेट्रोल का विक्रय जिला आपूर्ति नियंत्रक अथवा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्लिप पर किया जाए। डीजल-पेट्रोल के प्रारम्भिक स्टॉक तथा संभावित आमद की जानकारी प्रतिदिन सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी तथा जिला आपूर्ति नियंत्रक को दी जाए। क्षमता अनुसार प्रतिदिन डीजल पेट्रोल का स्टॉक रखा जाए।