कोरियर संचालक सेवा में कमी के दोषी, उपभोक्ता के नुकसान की करनी होगी भरपाई
बेटी के घर भेजी थी मिठाई, नमकीन, हवाई जहाज के नाम पर राशि भी अधिक ली, फिर भी नहीं पहुंचा पार्सल
उज्जैन। शहीद पार्क स्थित सिध्दि विनायक ट्रेड सेंटर पर संचालित होने वाली रिलायंस कोरियर सेवा एवं मारूति ऐयर कोरियर्स को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने उपभोक्ता को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है साथ ही आदेश दिया कि यदि एक माह में भरपाई नहीं की तो 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तय राशि पर हर्जाना देना होगा।
महाकाल सिंधी कॉलोनी निवासी मिलिंद पन्हालकर ने 26 फरवरी 2018 को 860 रूपये की मिठाई, नमकीन का पार्सल शहीद पार्क स्थित रिलायंस कोरियर संचालित करने वाले जसबीरसिंह टूटेजा के माध्यम से ठाणे महाराष्ट्र के शारजहां में रहने वाली पुत्री को भेजने हेतु 360 रूपये में बुक किया था। हवाई मार्ग से भेजे जाने की बात होने पर जसबीरसिंह टूटेजा ने मारूति ऐयर कोरियर्स की रसीद मिलिंद पन्हालकर को दी थी साथ ही तय हुआ था कि उक्त पार्सल 1 मार्च तक पुत्री के यहां पहुंच जाए लेकिन उक्त पार्सल 1 मार्च 2018 तक नहीं पहुंचाया। दोबारा 7 मार्च को मिलिंद पन्हालकर ने जसबीरसिंह से संपर्क किया तब भी पार्सल डिलीवर नहीं हो पाया। मिलिंद पन्हालकर ने जसबीरसिंह टूटेजा द्वारा सेवा में कमी के लिए पार्सल का मूल 860 रूपये कोरियर चार्ज 360 एवं प्रतिकर राशि 25 हजार रूपये दिलाये जाने हेतु परिवाद एडवोकेट संतोषकुमार सिसौदिया के माध्यम से पेश किया। नोटिस जारी करने के बाद भी विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से कोई जवाब आया। जबकि मिलिंद पन्हालकर की ओर से 3 किलोग्राम वजन का मिठाई, नमकीन का पार्सल ठाणे महाराष्ट्र डिलीवर करने के लिए कोरियर सर्विस पर 360 रूपये कोरियर शुल्क जमा करने तथा मारूति ऐयर कोरियर की रसीद तथा मिठाई क्रय करने के संबंध में दुकान का बिल भी पेश किया। उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष विभावरी जोशी, सदस्य विनीता बंसल एवं अतुल जैन ने अपने आदेश में कहा कि कोरियर सेवा द्वारा परिवादी का पार्सल गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाकर सेवा में कमी की है अतः एक माह की अवधि के अंदर मिलिंद पन्हालकर को दो हजार दो सौं रूपये अदा करे। यदि उक्त अवधि में राशि अदा नहीं की जाती है तो उक्त राशि पर 4 मई 2018 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करनी होगी।