असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की पात्रता हेतु अनिवार्य शर्तों का ध्यान रखें वरिष्ठ अधिकारी –प्रमुख सचिव
उज्जैन । मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने राज्य के समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों के पंजीयन, हितलाभ वितरण और योजना के क्रियान्वयन के दौरान व्यक्ति की पात्रता के लिये अनिवार्य शर्तों को ध्यान में रखने के निर्देश दिये हैं।
गौरतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो शासकीय सेवा में हों या आयकर दाता हों या जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक जमीन हो, वे असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन की पात्रता नहीं रखते हैं। इसके अलावा पति अथवा पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि पति अथवा पत्नी आयकर दाता या पति अथवा पत्नी ढाई एकड़ से अधिक भूमि धारित करते हैं तो भी दोनों ही असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु पात्र नहीं होंगे।