लोक सूचना अधिकारी सकारात्मकता से काम कर, मांगी गई जानकारी समय पर देना सुनिश्चित करें
राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार पर
आयोजित कार्यशाला
उज्जैन । मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप ने शुक्रवार 24 अगस्त को उज्जैन विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में सूचना के अधिकार पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेकर अधिकारियों को विस्तार से अधिनियम के तहत प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लोक सूचना अधिकारी सकारात्मकता से अधिनियम के तहत जनता द्वारा मांगी गई जानकारी निर्धारित समय-सीमा में देना सुनिश्चित करें। जिस विभाग में जितनी जानकारी सार्वजनिक होगी, उतनी ही उस विभाग की समस्याओं से निजात पा सकेंगे और विभाग में गड़बड़ियां कम होंगी। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मांगी गई निहित जानकारी देने में कोई भी लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी मना नहीं करे।
कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप ने अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न धाराओं की विस्तार से जानकारी दी। जानकारी जिस रूप में संधारित है, उसी रूप में आवेदनकर्ता को दी जाना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह स्वच्छ मंशा से अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी सम्बन्धित को उपलब्ध करवायें। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जनता के अधिकार से सम्बन्धित जानकारी दी जाना चाहिये। आम जनता के लिये अत्यन्त उपयोगी है सूचना का अधिकार। मानवीय संवेदना की दृष्टि से जरूरतमन्द व्यक्ति के हित में अधिकारी काम करें और जानकारी मांगने पर उन्हें समय-सीमा में उपलब्ध करायें। सूचना का अधिकार अधिनियम जनता के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है।
राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर जनता के हित के लिये अपने-अपने विभाग की जानकारी सार्वजनिक करें। आज भी बहुसंख्यक जनता को अधिनियम के तहत जानकारी नहीं है। जानकारी से हमें अवगत करवाना चाहिये। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को धारा-6(1), धारा-7, धारा-8, धारा-4, धारा-19, धारा-11 आदि के बारे में विस्तार से अधिकारियों को जानकारी दी।
सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये आयोग ने एक नई पहल की है। इसके तहत आमजन व सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी राज्य सूचना आयुक्त से फोन (0755-2556873) पर या फेसबुक पेज (right to information) पर या व्यक्तिगत रूप से भोपाल स्थित पर्यावास भवन के पीछे अरेरा हिल्स भूतल सूचना भवन में सम्पर्क कर सूचना के अधिकार के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनके द्वारा आवश्यक जानकारी देने के साथ सवालों के जवाब भी दिये जा सकेंगे। इसके लिये राज्य सूचना आयुक्त हफ्ते के अन्तिम कार्यदिवस शुक्रवार या शनिवार को 4 से 5 बजे का समय नियत किया गया है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सबके लिये हितकारी सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन की स्थिति को बेहतर बनाना है। राज्य सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप ने अधिकारियों को कार्यशाला में अवगत कराया कि वे प्रदेश के जिलों में अपीलीय अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों व अन्य सम्बन्धित लोक सेवकों की कार्यशालाएं भी आयोजित कर रहे हैं। साथ ही जिलों में कैम्प कोर्ट लगाकर अपीलों की सुनवाई की जा रही है। कार्यशाला में यूडीए के अधीक्षण यंत्री श्री एसएस गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला के उपरान्त राज्य सूचना आयुक्त ने पत्रकारों से भी चर्चा की।