आरटीई में पात्र बच्चे 25 अगस्त तक ले सकेंगे नि:शुल्क प्रवेश
उज्जैन । शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अन्तर्गत जिले के निजी स्कूलों में पात्र बच्चे आगामी 25 अगस्त तक आवंटित शाला में नि:शुल्क प्रवेश ले सकेंगे। गौरतलब है कि प्रथम प्रवेशित कक्षा की आरक्षित सीटों पर वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को सत्र-2018-19 में नि:शुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन लॉटरी से चयनित बच्चों के दस्तावेजों का नोडल अधिकारी द्वारा विगत 5 अगस्त तक सत्यापन का कार्य किया गया है।
पात्र बच्चों को सम्बन्धित आवंटित अशासकीय शाला में 25 अगस्त तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सम्बन्धित अशासकीय संस्था द्वारा अपने लॉगइन पासवर्ड से प्रवेशित बच्चों को ऑनलाइन पोर्टल पर 25 अगस्त तक पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद पोर्टल बन्द हो जायेगा। यदि पात्र और प्रवेशित बच्चा ऑनलाइन प्रविष्टि से वंचित रह जाता है तो इसकी समस्त जवाबदारी सम्बन्धित अशासकीय शाला की रहेगी। उक्त जानकारी जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा दी गई।