बादशाह गन सैन्टर का आर्म्स डीलर लायसेंस निरस्त
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने नई सड़क स्थित 'मैसर्स बादशाह गन सैन्टर आर्म्स एण्ड एम्युनेशन डीलर' के आर्म्स डीलर लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत फर्म में रखा शेष स्टॉक-शस्त्र/कारतूस को किसी वैध आर्म्स डीलर को 15 दिनों की अवधि में विक्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा फर्म पर किसी भी शस्त्र लायसेंसी को किसी भी प्रकार का शस्त्र/कारतूस का विक्रय, शस्त्र रिपेयरिंग एवं शस्त्र डिपाजिट सम्बन्धी व्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
फर्म के संचालक को आदेश दिये गये हैं कि फर्म पर रिपयेरिंग और डिपॉजिट हेतु जमा शस्त्रों को सम्बन्धितों को नियमानुसार तत्काल सौंपा जाये। उक्त आदेश का पालन नहीं किये जाने पर आयुध अधिनियम-1959, आयुध नियम-1962 और 2016 के तहत कार्यवाही की जायेगी।