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द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत फार्म, दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि 21 अगस्त तक निर्धारित


 

    उज्जैन । द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत फार्म, दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने का कार्य जारी है। अन्तिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति जो 1 जनवरी 2018 को या उससे पहले 18 साल के हो चुके हों और फिर भी उनका नाम मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो वे 21 अगस्त तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन हो गया है। अपने क्षेत्र के ईआरओ के पास जाकर अथवा वेब साइट www.ceomadhyapradesh.nic.in या www.nvsp.in पर अपना नाम मतदाता सूची में है या नहीं देख सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शैली कनाश ने कहा है कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति मृत, स्थानान्तरित अथवा अनुपस्थित है तो उनके सम्बन्ध में अपने क्षेत्र के बीएलओ को अनिवार्य रूप से बतायें। अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी का नाम एवं नम्बर भी वेब साइट की लिंक pslcci.nic.in/defult.aspx पर देख सकते हैं।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शैली कनाश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नि:शक्तजनों के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा बूथ लेवल अधिकारी को नि:शक्तजन मतदाता के द्वारा पूर्व सूचना देने पर उनके घर ही बीएलओ द्वारा पहुंचकर नवीन पंजीकरण/संशोधन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in खोलें और apply online पर क्लिक करें और फार्म-6 में अपना नाम एवं पता भरकर अपने नाम को पंजीकृत करवायें तथा फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन को अपलोड कर सकते हैं। यदि निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में कोई संशोधन या सुधार करने की जरूरत हो तो निर्वाचन नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार करने पर साइट पर जाकर क्लिक करके फार्म-8 भर सकते हैं। प्रवासी मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिये ऑनलाइन फार्म-6ए में आवेदन कर सकते हैं।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऑफलाइन से भी अपने नाम निर्वाचन नामावली में जोड़ने हेतु आवेदन कर सकते हैं। सम्बन्धित फार्म-6 भरकर एवं फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। फार्म, दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 21 अगस्त तक है। मतदाता सुविधा केन्द्र तहसील कार्यालय में भी भरे जा सकते हैं। सभी प्रकार के फार्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बीएलओ के पास उपलब्ध है। मतदाता फार्म वेब साइट www.ceomadhyapradesh.nic.in तथा www.eci.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म बीएलओ के पास भी जमा कर सकते हैं। आवेदन भारतीय नागरिक ही कर सकता है, जिनकी 1 जनवरी 2018 को या इससे पहले 18 साल आयु होने पर आवेदन कर सकता है।

 

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