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क्यों न आपके विरूद्ध पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए? सीईओ जिपं ने 2 पूर्व रोजगार सहायकों एवं 1 रोजगार सहायक को दिए नोटिस


 

कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अनधिकृत रूप से जिला पंचायत में पाए गए

    उज्जैन । कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, शासन और वरिष्ठों के निर्देशों की अवहेलना के चलते आपको पूर्व में संविदा सेवा से पृथक किया जा चुका है। क्योंन आपके विरूद्ध धारा 353 के अन्तर्गत पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप जीआर ने यह नोटिस ग्राम पंचायत काथड़ी जनपद पंचायत तराना के तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक प्रतीक योगी एवं ग्राम पंचायत बनड़ा जनपद पंचायत घट्टिया के तत्कालीन ग्राम रोजगार सहायक हरपालसिंह को दिया है। साथ ही हिदायत दी है कि वे इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में प्रस्तुत करें।

कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होने के कारण नोटिस

    मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर ने ग्राम पंचायत मालीखेड़ी जनपद पंचायत घट्टिया के ग्राम रोजगार सहायक दीपक बैरागी को भी नोटिस दिया है कि क्योंन कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, शासन के निर्देशों की अवहेलना तथा कदाचरण के कारण उनके विरूद्ध संविदा शर्तों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तथा धारा 353 के तहत पुलिस थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए।

कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अनधिकृत रूप से जिला पंचायत में पाए गए

जारी आदेश में श्री संदीप जीआर ने उल्लेख किया है कि ये तीनों व्यक्ति 9 अगस्त को कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा जिला पंचायत के निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष के निजी सहायक के कक्ष में बिना औचित्य के पाए गए थे।

 

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