आयुष चिकित्सक क्षय रोगियों का उपचार करने के लिये अधिकृत नहीं
उज्जैन । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला आयुष अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित किया है कि पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुष चिकित्सक क्षय रागियों का उपचार करने हेतु अधिकृत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आयुष चिकित्सक के पास आने वाले किसी मरीज को यदि एक सप्ताह से अधिक खांसी या क्षय रोग के लक्षण पाये जाते हैं तो वे उन्हें क्षय रोग निदान हेतु निकटस्थ डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेन्टर पर भेजकर खकार की जांच एवं उपचार करने की सलाह दें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी आयुष चिकित्सक द्वारा किसी भी क्षय रोगी का उपचार, क्षय निरोधक औषधी के द्वारा किया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसके विरूद्ध भादंसं 1860 की धारा 269 व 270 के उपबंधों के तहत एफआयआर दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी एवं रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जायेगा। उक्त आशय के आदेश सभी आयुष अधिकारियों को जारी करने के लिये जिला आयुष अधिकारी को कहा गया है।