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दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद सम्बन्ध प्रशिक्षण 9 अगस्त को भोपाल में


 

उज्जैन । आयुष्मान भारत मप्र के तहत दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद से सम्बन्धित प्रशिक्षण 9 अगस्त गुरूवार को प्रशासन अकादमी शाहपुरा भोपाल में आयोजित किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण में समस्त जिलों में आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला क्रियान्वयन इकाई (डीआईयू) में नामांकित अधिकारियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण बैच के अनुसार रहेगा। पहले बैच का प्रशिक्षण प्रात: 10 बजे से 1 बजे तक होगा, जिसमें उज्जैन संभाग के समस्त जिलों के क्षेत्रीय संचालक उनके बैच के साथ पहुंचेंगे। इस बैच में जिला मलेरिया अधिकारी, जिला प्रोग्राम मैनेजर एनएचएम, जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर, जिला मीडिया अधिकारी, जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर और आरएमओ को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश ओएसडी सह स्वास्थ्य आयुक्त डॉ.पल्लवी जैन गोविल द्वारा दिये गये हैं।

दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद स्वीकृत किया गया है, जिसको पूरे प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से प्रारम्भ किया जाना संभावित है। इसके 2 मुख्य स्तंभ हैं- देश में 1 लाख हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर्स स्थापित करना एवं 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। इस योजना में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना में चिन्हित डी-1 से डी-7 वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होंगे और चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार सम्मिलित होंगे। एसईसीसी के आधार पर मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्मिलित परिवारों की कुल संख्या 83,81,782 अनुमानित की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रदाय समग्र पर्ची, पात्रता पर्ची एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों (संबल योजना) को भी शामिल किया गया है। आगामी समय में अन्य योजनाओं के हितग्राहियों या समाज के अन्य वर्गों को भी इस योजना में शामिल किये जाने पर विचार किया जायेगा। इस प्रकार प्रदेश में कुल 1.4 करोड़ पात्र परिवार संभावित हैं।

आयुष्मान भारत मिशन में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत सामाजिक, आर्थिक, जातिगत गणना में चिन्हांकित लाभार्थियों के उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तथा राज्य शासन द्वारा 40 प्रतिशत व्ययभार वहन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उक्त योजना में जोड़े जा रहे लाभार्थियों के उपचार पर व्यय होने वाली शत-प्रतिशत राशि वहन की जायेगी।

सम्बन्धित समस्त चिकित्सालयों में हेल्थडेस्क कियोस्क बनाया जायेगा, जिससे कि योजना में शामिल लाभार्थी परिवारों को एक ही स्थान पर समस्त जानकारी प्राप्त हो सकेगी और उन्हें उपचार प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस कियोस्क का संचालन आयुष्मान मित्र द्वारा किया जायेगा।

जिला चिकित्सालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में जो उपचार/प्रक्रिया हो सकते हैं, उन्हें चिन्हांकित और आरक्षित किया गया है। समस्त शासकीय जिला चिकित्सालयों को इमपैनल किया जा रहा है। सिविल सर्जन को निर्देश दिये गये हैं कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर जिला चिकित्सालयों के इमपैनलमेंट की तैयारी पूर्ण कर चिकित्सा उपचार प्रारम्भ करें।

आयुष्मान भारत मिशन योजना को प्रदेश में लागू करने के लिये मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1973 के अन्तर्गत दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद का पंजीयन किया गया है, जो इस हेतु कार्यकारी एजेन्सी का कार्य करेगी।

 

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