top header advertisement
Home - उज्जैन << शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन लॉटरी में चयनित बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन 5 अगस्त तक

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन लॉटरी में चयनित बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन 5 अगस्त तक


 

    उज्जैन । नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश हेतु वर्ष 2018-19 के लिये ऑनलाइन लॉटरी में चयनित बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन संशोधित समय-सारणी के अनुसार 5 अगस्त तक किया जायेगा। इसी तरह अशासकीय स्कूल के आवंटन पश्चात सत्यापन केन्द्रों में सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा सत्यापन उपरान्त निर्धारित प्रपत्र में पात्र एवं अपात्र पाये गये बच्चों की सूची बीआरसीसी को देना एवं बीआरसीसी द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टि करना भी 5 अगस्त तक ही होगा।

    जिला परियोजना समन्वयक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पात्र पाये गये बच्चों का स्कूलों में प्रवेश एवं प्रायवेट स्कूल द्वारा प्रवेशित बच्चों की पोर्टल पर आधार सत्यापन के माध्यम से प्रविष्टि का कार्य 16 अगस्त तक करने के निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत जिले में 1 अगस्त तक कुल 12797 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 4612 आवेदन पात्र पाये गये। पात्र आवेदनों में से कुल 1885 बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है। तहसीलवार प्रवेशित बच्चों की संख्या इस प्रकार है- बड़नगर में 296, घट्टिया में 198, खाचरौद में 704, महिदपुर में 85, तराना में 147, उज्जैन ग्रामीण में 20, उज्जैन शहर में 435 बच्चों को प्रवेश दिया जा चुका है।

 

Leave a reply