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अधिकारियों द्वारा 150 आवेदनों पर जनसुनवाई की गई


 

उज्जैन । मंगलवार को बृहस्पति भवन में अपर कलेक्टर श्री जीएस डाबर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 150 आवेदनों पर जनसुनवाई की गई। ग्राम बघेरा तहसील तराना निवासी रामसिंह पिता सिद्धनाथ ने आवेदन दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के लिये नयापुरा शाखा भारतीय स्टेट बैंक में 8 महीने पूर्व आवेदन दिया था, परन्तु बैंक अधिकारियों द्वारा आज तक उनका ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है तथा बार-बार उन्हें बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस पर एलडीएम को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

ग्राम भाटखेड़ी तहसील महिदपुर निवासी विनोद मालवीय पिता भागीरथ मालवीय ने आवेदन दिया कि उनके द्वारा स्थाई जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये महिदपुर तहसील में आवेदन दिया गया था, परन्तु उनका जाति प्रमाण-पत्र किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया है, अत: उनका स्थाई जाति प्रमाण-पत्र बनवाया जाये। इस पर एसडीएम महिदपुर को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया।

ग्राम घुड़ावन तहसील खाचरौद निवासी मांगीलाल पिता हीराजी ने आवेदन दिया कि उनकी पत्नी की घर में चिमनी गिरने से मृत्यु हो गई थी, जिस पर आवेदक द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिये खाचरौद तहसील में प्रस्तुत किया गया था। आज दिनांक तक उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। इस पर तहसीलदार खाचरौद को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया।

ग्राम उमरिया जागीर निवासी मोहनसिंह सिसौदिया ने आवेदन दिया कि उनके गांव के नजदीक से अत्यधिक उच्च दबाव की विद्युत लाइन निकाली जा रही है। इस लाइन को ग्राम आबादी से दूर किया जाना चाहिये, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। वर्तमान में यह लाइन नई और पुरानी आबादी के बीच से होकर निकाली जा रही है, जिस कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस पर विद्युत वितरण केन्द्र ताजपुर के प्रभारी अधिकारी को मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

ग्राम नलवा निवासी पुखराज पिता बद्रीलाल एवं अन्य लोगों ने आवेदन दिया कि उनकी कृषि भूमि गांव में स्थित है। उनके द्वारा सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नलवा से खेती के लिये खाद एवं बीज क्रय किये जाते हैं। आवेदकों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम राशि जमा कर विधिवत रसीद ली है, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम फसल बीमा योजना की सूची में दर्ज नहीं किया जा रहा है। इस कारण वे योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। इस पर उप संचालक कृषि को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई।

 

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