केवल 2 प्रतिशत प्रस्तावित शुल्क जमा कर हो सकेगा आवासीय जमीन पर व्यवसायिक भवन का निर्माण
उज्जैन । विकास प्राधिकरण के आवासीय प्लाॅट पर व्यावसायिक निर्माण व उपयोग करने वालों पर अब लीज निरस्ती का संकट नहीं रहेगा। जिन लोगों ने अस्पताल, स्कूल या दुकान व बड़े-छोटे व्यावसायिक निर्माण कर लिया है या करने का प्लान है तो उन्हें तय शुल्क जमा करना होगा। 450 से ज्यादा परिवार व्यावसायिक निर्माण की जांच, नोटिस व लीज निरस्ती आदि कार्रवाई से बच सकेंगे।
नए प्रावधान के तहत व्यवसायिक उपयोग के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में लोग संपत्ति के बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत प्रीमियम तथा वास्तविक जमीन उपयोग का 2 प्रतिशत प्रस्तावित शुल्क जमा कर इस प्रावधान का लाभ ले सकते हैं। विकास प्राधिकरण प्रशासन की ओर से ही इस तरह का प्रस्ताव आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिया था, जिसे अब लागू किया जा रहा है।