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फोस्टेक योजना को लेकर दुकानदारों को दी ट्रेनिंग


Ujjain @ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई नई दिल्ली की फोस्टेक योजना के तहत हरिफाटक स्थित होटल में पोहा, परमल निर्माता व रिपेकर्स के साथ मसाला निर्माता व रिपेकर्स को खाद्य सामग्रियों को कैसे सुरक्षित रखा जाना है, उन्हें नमी से कैसे बचाना है तथा क्या सावधानियां बरती जाना है, इस बारे में ट्रेनिंग दी गई।

       मेसर्स फूड सेफ्टी सर्विसेस के ट्रेनर ने खाद्य कारोबारियों को बताया फैक्ट्री प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में होना चाहिए। नमी वाली जगह पर खाद्य सामग्री को नहीं रखना है। कर्मचारियों के नाखून व बाल बड़े नहीं होना चाहिए। वे कार्य के दौरान केप पहने होना चाहिए। बीमार नहीं होना चाहिए। बीमार होने पर कर्मचारी से कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त पल्लवी जैन ने 30 अगस्त तक निर्माता व रिपेकर की ट्रेनिंग अनिवार्य की है। उसके बाद रिटेलर, डेयरी, होलसेलर की ट्रेनिंग 31 दिसंबर तक ट्रेनिंग की जाना है।

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