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मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ, 12वी में 70 प्रतिशत लाने वाले विद्यार्थियों को


    उज्जैन । मेधावी योजना के अन्तर्गत महज 1 रूपये की राशि के साथ मेधावी विद्यार्थियों का प्रवेश शासकीय महाविद्यालयों में सुनिश्चित किया जाता है। यह योजना राज्य शासन के समस्त शासकीय महाविद्यालयों, शासकीय विश्वविद्यालयों और अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में लागू है। समस्त स्नातक पाठ्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। प्रवेशित पात्र विद्यार्थियों से मेधावी विद्यार्थी पोर्टल पर पंजीयन और आवेदन इस योजना के अन्तर्गत करवाये जाते हैं। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिये विद्यार्थी का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, उसके माता-पिता की वार्षिक आय 6 लाख रूपये की सीमा में होना चाहिये। विद्यार्थी को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 12वी में 70 प्रतिशत और सीबीएसई में 85 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।

    मुख्यमंत्री मेधावी योजना में जो भुगतान विद्यार्थियों को किया जायेगा, वह आधार बेस्ड होगा। इसलिये ऐसे विद्यार्थी जिनके बैंक खाते आधार से नहीं जुड़े हैं, उनके खाते आधार नम्बर से जोड़ने की प्रक्रिया करने के निर्देश सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को जारी किये गये हैं।

    राज्य शासन ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिये हैं कि वे विद्यार्थियों में यह जागरूकता लायें कि सामान्य श्रेणी के बच्चों को मेधावी योजना के अन्तर्गत लाभ मिलेगा, एससी एसटी के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अधिक लाभ मिलेगा और इसके अलावा प्रोत्साहन राशि सभी योजनाओं के साथ प्रदाय की जायेगी।

असंगठित कर्मकारों को भी नि:शुल्क प्रवेश

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित विक्रमादित्य शिक्षा योजना में असंगठित कर्मकार के बच्चों को भी पात्र माना गया है। एक अप्रैल 2018 के बाद महाविद्यालयों में जो भी प्रवेश पंजीकृत श्रमिकों के वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा लिया जायेगा, उन्हें शैक्षणिक शुल्क से छूट की पात्रता होगी। विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिये अपना आवेदन-पत्र www.epravesh.nic.in पर ऑनलाइन भरना होगा। इस ई-प्रवेश पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की श्रेणी को भी शामिल किया जा रहा है। इससे प्रवेश के समय ही विद्यार्थी इसे अंकित कर सकेंगे। इसी पोर्टल पर वह अपने असंगठित कर्मकार माता-पिता का पंजीयन क्रमांक भी दर्ज कर सकेंगे।  

विद्यार्थी को प्रवेश के समय महाविद्यालय में अपने अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिये देने होंगे। उसी समय उनका असंगठित कर्मकार के पंजीयन क्रमांक का भी सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन विद्यार्थी द्वारा अपने माता-पिता का कर्मकार पंजीयन कार्ड प्रस्तुत करने के आधार पर होगा। वैकल्पिक रूप में श्रम विभाग के पोर्टल www.shramiksewa.mp.gov.in से भी उसका सत्यापन किया जा सकेगा। पंजीयन कार्ड प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थी की पंजीयन संबंधी त्रुटि को प्रवेश के समय सुधारने का अवसर दिया जायेगा। पंजीयन वेरीफिकेशन के बाद उसको शैक्षणिक शुल्क से छूट की पात्रता होगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्‍ट किया है कि पंजीबद्ध असंगठित श्रमिक की संतान (पुत्र अथवा पुत्री) होने के अतिरिक्त इस योजना का लाभ उठाने के लिये अन्य कोई पात्रता (आय, जाति आदि) का बंधन नहीं होगा। प्राचार्य द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। विद्यार्थी को पोर्टल से एडमिशन ऑफर जारी किया जाता है। इस ऑफर की स्वीकृति विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन देने के बाद उस महाविद्यालय में उसका प्रवेश हो जायेगा।   

सभी प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित प्राचार्य राज्य बजट से इस वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक शुल्क की राशि का आहरण स्वयं कर सकेंगे। राशि का आहरण 15 सितम्बर के तत्काल बाद किया जाये। संबंधित प्राचार्य का उत्तरदायित्व होगा कि योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करे और नव प्रवेशित विद्याथियों को योजना की जानकारी दें।

 

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