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नियमों के विरूद्ध कर दिया ट्रांसफर, कोर्ट ने दी राहत


ujjain @ जिले के शाकमावि शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय नरवर में पदस्थ अध्यापिका रश्मि तिवारी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदिया में स्थानांतरण को लेकर प्रस्तुत की गई याचिका में न्यायालय ने स्थगन के आदेश दिए हैं।
स्थानांतरण के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा अभिभाषक संजय सिंह कौरव एवं संगम सिंह कौरव के माध्यम से हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर की गई थी। एडवोकेट कौरव ने बताया रश्मि तिवारी के मामले में विभागीय स्तर पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का पालन किए बगैर ही स्थानांतरण कर दिया गया। वहीं उनके स्थानांतरण के आदेश 12 सितंबर 2017 को जारी हुए लेकिन संस्था प्रधान द्वारा उन्हें मई 2018 तक रिलीव ही नहीं किया गया। कौरव के मुताबिक इस मामले में पदस्थापना नीति के तहत शासन की पदांकन संरचना का उल्लंघन होने पर स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट खंडपीठ इंदौर द्वारा स्थगन आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की गई है। उसे पूर्व पदांकित स्थान शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय नरवर में सेवाएं प्रदान करने के आदेश दिए हैं।

 
 

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