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बाल भिक्षावृत्ति की शिकायत पर अभियान चलाया गया


 

    उज्जैन । 12 जून को जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्दीकी को रामघाट उज्जैन से सूचना प्राप्त हुई कि रामघाट में कुछ बच्चों द्वारा बाल भिक्षावृत्ति की जा रही है। श्री सिद्दीकी के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा रामघाट, हरसिद्धी, महाकाल मंदिर का दौरा किया गया। संयुक्त टीम के भ्रमण के दौरान 06 बालक व 06 बालिका भिक्षावृत्ति करते हुए पाये गये। टीम द्वारा बच्चों से पूछताछ की गई। मौके पर टीम द्वारा अन्य उपस्थितजनों को भिक्षावृत्ति नहीं करने व किशोर न्याय अधिनियम-2015 के तहत पांच वर्ष के कारावास व एक लाख के जुर्माने के दंड से दण्डित करने वैधानिक कार्यवाही की जानकारी देकर समझाईश दी गई। प्राप्त बच्चों में से 02 बालक को उनके माता पिता के उपस्थित न होने के कारण स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत चाईल्ड लाइन के सुपुर्द किया जाकर मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति उज्जैन के आदेश से बाल गृह उज्जैन में आश्रय दिया गया तथा शेष 10 बालक-बालिका के परिजनों को समझाईश देते हुए उनके सुपुर्द किया गया। महिला सशक्तिकरण से संरक्षण अधिकारी श्रीमती अमृता सोनी, श्री गौरव मित्तल, विशेष किशोर पुलिस इकाई से श्री अवधेश गौर एवं चाइल्ड लाइन एवं थाना महाकाल की संयुक्त टीम द्वारा दौरा किया गया।

 

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