स्वास्थ्य विभाग के जाँच दल द्वारा शहर के तीन चिकित्सा संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही की गई
उज्जैन- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अशोक कुमार पटेल द्वारा जानकारी दी गई कि सलक्ष पोली क्लिनिक एवं पैथालॉजी उज्जैन मक्सी रोड़ श्री गव्य लक्ष्मी ग्राम लक्ष्मीपुरा के पास कायथा, तहसील तराना जिला उज्जैन संस्था जो उपचारगृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएँ (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 अन्तर्गत अपंजीकृत पाये जाने पर उसे सील करने की कार्यवाही हेतु मुख्य खण्ड चिकित्साधिकारी, तराना जिला उज्जैन को अधिकृत किया गया। जब तक उपरोक्त संस्था अपना पंजीयन उका नियम के अन्तर्गत नहीं कराते है तब तक सलक्ष पोली क्लिनिक एवं पैथालॉजी को अपना चिकित्सा व्यवसाय संचालित नहीं करने हेतु सूचित किया गया है। इसी प्रकार उज्जैन शहर के निजातपुरा में संचालित तिवारी नर्सिंग होम के अस्पताल का पंजीयन दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चूका है परन्तु नर्सिंग होम संचालक द्वारा पंजीयन का नवीनीकरण न कराते हुये दिनांक 20/11/2024 को नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त दिनांक के बीच की अवधि में अस्पताल का संचालन अवैध रूप से समय पर पंजीयन न कराने के कारण अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर सचेत किया गया है अन्यथा अस्पताल सील करने की कार्यवाही की जाएगी। उज्जैन शहर के फ्रीगंज क्षेत्र (69 वररूची मार्ग) में संचालित लोटस हॉस्पिटल में विभागीय जांच दल द्वारा निरीक्षण चिकित्सा संस्थान में गंभीर अनियमितता पाई जाने के कारण लोटस हॉस्पिटल का पंजीयन उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर दिनांक 17/01/2025 से एक माह के लिये अस्थाई रूप से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि तीन दिवस में लोटस हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को जिस्चार्ज करे एवं गंभीर मरीजों को शहर के अन्य सर्वसुविधा युक्त हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर अवगत कराने हेतु निर्देश दिये है। यदि निलम्बन अवधि में लोटस हॉस्पिटल व्यवसाय करते पाया जाता है तो पंजीयन स्थाई रूप से निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।