ज्यादा वजन ले जाने पर रेलवे नहीं लेगा जुर्माना
Ujjain @ रेलवे ने तय मात्रा से ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना लगाने का निर्णय वापस ले लिया है। पीआरओ ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से लोगों के बीच जागरुकता लाना था कि ज्यादा सामान लेकर चलने से दूसरे यात्रियों को असुविधा होती है। अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देने का प्रावधान था। नियमानुसार स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास में आप बिना अतिरिक्त भुगतान किए क्रमश: 40 किलो और 35 किलो सामान तक ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको सामान ले जाना है तो आप पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर 80 किलो और 70 किलो सामान तक ले जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान को मालगाड़ी में रखा जाता है। सेकंड एसी में 50 किलो वजन की निर्धारित सीमा है और आप इसमें अधिकतम 100 किलो वजन लेकर सफर कर सकते