पदस्थापना स्थल से बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश
उज्जैन । कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने समस्त शासकीय विभागों के कार्यालय प्रमुखों, समस्त राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देश दिये हैं कि अपने क्षेत्रान्तर्गत शासकीय सेवक की पदस्थापना स्थल से बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें। शासकीय सेवक अपने पदस्थापना स्थल में ही निवास करें। जो शासकीय सेवक अपने पदस्थापना स्थल से आना-जाना करते हैं, यह कृत्य मप्र सिविल सेवा नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन कर कदाचरण की श्रेणी में आता है। कलेक्टर ने समस्त शासकीय विभागों के कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया जाये कि वे अपने पदस्थापना स्थल पर ही निवास करें। किसी भी स्थिति में वे बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें।