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फिल्म-प्रोग्राम देखने पर निगम लेगा मनोरंजन टैक्स


Ujjain @ घर में डीटीएच के जरिए टीवी पर फिल्म या प्रोग्राम देखने के लिए अब लोगों को नगर निगम को टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा मोबाइल की कॉलर ट्यून, म्युजिक वीडियो, फिल्म, एनिमेशन, खेल, जोक्स भी टैक्स के दायरे में आ गए हैं।

       शासन ने अध्यादेश के जरिए यह टैक्स लगाने का अधिकार नगरीय निकायों को दे दिया है। आम तौर पर ऐसे बदलाव विधानसभा में अधिनियम के जरिए लागू किए जाते हैं। छह महीने के अंदर सरकार को इसे विधानसभा में पारित कराना होगा। टीएनसीपी के संयुक्त संचालक साेमनाथ झारिया के अनुसार डीटीएच और अन्य मनोरंजन पर कर वसूलने के लिए अध्यादेश जारी हुआ है। संभाग के निकायों को सर्वे के लिए कहा है कि कहां कितने डीटीएच बॉक्स लगे हैं। इसके बाद टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू कराएंगे।

 

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