टोकन 6 जून की दोपहर 12 बजे से 7 जून की रात्रि 12 बजे तक जारी किये जायेंगे
कृषि विभाग द्वारा अन्तिम दिनों में खरीदी व्यवस्था के लिये भी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देश के अनुसार 6 जून को दोपहर 12 बजे से 7 जून को मध्यरात्रि तक नोडल अधिकारी द्वारा टोकन जारी किये जा सकेंगे। किसान को टोकन जारी करने के साथ ही फसल विक्रय करने की पात्रता होगी। इसके लिये टोकन जारी करने के अन्तिम समय तक इंतजार नहीं करना होगा। यदि टोकन जारी किये जाने हेतु कोई किसान वंचित रह जाते हैं तो कलेक्टर की लॉगइन से उन किसानों को 8 जून को रात्रि 12 बजे से 9 जून को शाम 5 बजे तक टोकन जारी किये जा सकेंगे। साथ ही खरीदी भी की जा सकेगी। 7 जून को शाम 5 बजे से सामान्य खरीदी बन्द कर दी जायेगी एवं 9 जून को रात्रि 12 बजे तक टोकन के माध्यम से खरीदी होगी। टोकन प्राप्त करने हेतु किसान को अपनी उपज लेकर आने की आवश्यकता नहीं होगी। एक किसान को मात्र 40 क्विंटल के लिये टोकन जारी किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में 40 क्विंटल से अधिक मात्रा क्रय किये जाने की आवश्यकता होने पर पोर्टल में पृथक से प्रावधान होगा और उसका टोकन नम्बर भी अलग से दिया जायेगा।