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त्रुटिरहित मतदाता सूचियां तैयार करने में बीएलओ सुपरवाइजर की प्रमुख भूमिका


 

जानबूझ कर लापरवाही करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज होगी

    उज्जैन । कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा है कि त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में बूथ लेवल आफिसर्स के सुपरवाइजर्स की प्रमुख भूमिका है। सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करेंगे कि अलग-अलग मतदाताओं के सामने एक ही फोटो दर्ज न हो, पुरूष के नाम के आगे महिला का फोटो न लगा हो, लिंग की जानकारी सही हो, ईपिक नम्बर एक जैसे न हों, नाम में त्रुटि न आये, अधूरे नाम न रहें, मकान नम्बर सही हों। छोटी-छोटी त्रुटियां दूर कर शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जाये। कलेक्टर ने निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सचेत किया है कि वे बिना किसी दबाव के कार्य करें। यदि जानबूझ कर निर्वाचन कार्य में गलती की जाती है तो उक्त शासकीय सेवक पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जायेगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शैली कनाश, घट्टिया एसडीएम श्री एसआर सोलंकी, पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र भारती एवं राजनैतिक दलों के गणमान्य प्रतिनिधि मौजूद थे।

पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र देंगे

    कलेक्टर ने त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में लगे पर्यवेक्षकों तथा राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सभी सुपरवाइजर मतदाता सूचियों का परीक्षण एवं सुधार कर प्रमाण-पत्र जमा करेंगे कि उक्त मतदाता सूचियां त्रुटिरहित हैं। कलेक्टर ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को भी निर्देश दिये हैं कि जिस बीएलओ पर्यवेक्षक के पास 23 से अधिक मतदान केन्द्र हैं, उनको कम कर नये पर्यवेक्षक नियुक्त किये जायें। एक पर्यवेक्षक के पास अधिकतम 11 मतदान केन्द्र होने चाहिये। कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपयंत्रियों को पर्यवेक्षण के कार्य में नियुक्त करने के निर्देश दिये हैं।

राजनैतिक दल बूथ लेवल एजेन्ट नियुक्त करें

    कलेक्टर ने बैठक में मौजूद राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे प्रत्येक बूथ के लिये बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति करें एवं मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में सुझाव तुरन्त निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

डोर टू डोर सर्वे के निर्देश

    कलेक्टर ने मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने के लिये बूथ लेवल आफिसर्स एवं सुपरवाइजर्स को डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर सर्वे में मतदाता के निवास स्थान के मकान के सही नम्बर दर्ज करने के लिये जनगणना विभाग द्वारा आवंटित किये जाने वाले सीरियल नम्बर की पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। एक ही मकान नम्बर अथवा पते पर कई मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं होना चाहिये। जिस मतदान केन्द्र के क्षेत्र में नई कॉलोनी अथवा नया अनुभाग है तो उसे मतदाता सूची के पार्ट हेडर में जोड़ने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। यदि किसी पार्ट हेडर में पूर्व से कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। मतदाता सूची में यदि किसी मतदाता के मकान नम्बर में शून्य अथवा निरंक आ रहा है तो उसे सुधार कर नया मकान नम्बर डालना है। साथ ही मतदाता के नाम में त्रुटि आ रही है, जैसे- किसी मतदाता का नाम 'स्मिता' है किन्तु मतदाता सूची में नाम '0मता' आ रहा है तो इसे सुधारा जाये। अधूरे नाम एवं त्रुटिपूर्ण नाम भी सुधारना आवश्यक है।    

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