बाढ़ आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
उज्जैन । मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के सचिव एवं मप्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वयक श्री विवेक शर्मा ने प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों, समस्त संभागायुक्तों तथा समस्त जिला कलेक्टरों को बाढ़ आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आगामी मानसून के दौरान बाढ़ की संभावित स्थिति के समुचित प्रबंधन के लिये आवश्यक है कि समस्त जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित विभाग पूर्व तैयारी से सम्बन्धित कार्यों को मानसून के पूर्व पूर्ण कर लिये जायें। दिशा-निर्देश जारी कर सम्बन्धितों से अपेक्षा की गई है कि मानसून के पूर्व तैयारियां सुनिश्चित की जायें।
प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने जिलों में बाढ़ से पूर्व प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी 10 जून तक राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में एकत्रित कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी से समस्त विभागों को अवगत कराया जाये, ताकि सम्बन्धित विभाग अपने स्तर पर पूर्व तैयारी की आवश्यक कार्यवाही कर सकें। बाढ़ पूर्व तैयारी से सम्बन्धित समस्त कार्य 15 जून तक पूर्ण कर लिये जायें। पंचायत एवं नगरीय वार्ड स्तरीय बाढ़ समिति, स्थानीय स्तर पर बाढ़ प्रबंधन टीमों के गठन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर लिया जाये। बाढ़ प्रबंधन में आवश्यक सामग्रियां का प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करें। बारिश में आकस्मिक महामारी की रोकथाम और चिकित्सा व्यवस्था की कार्य योजना तैयार की जाये। सड़क मार्गों पर स्थित पुल-पुलिया के प्रभावित होने की स्थिति में यातायात को परिवर्तित करने हेतु जिला पुलिस एवं जनसामान्य को अलर्ट जारी करने की व्यवस्था की जाये। पशुजन्य रोगों हेतु पर्याप्त औषधी का भण्डारण किया जाये। बाढ़ के दौरान बचाव दलों को बाढ़ स्थल तक ले जाने की व्यवस्था की जाये। इस दौरान प्रकाश व्यवस्था के लिये हैलोजन, जनरेटर सेट, पेट्रोमैक्स आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। वर्षा पूर्व जर्जर भवनों का चिन्हांकन एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये। वर्षाकाल के दौरान भवन गिरने की स्थिति में राहत कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जाये।
मप्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वयक एवं गृह विभाग के सचिव ने निर्देश दिये हैं कि वर्षा के पूर्व महामारी प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर स्थानीय स्वास्थ्य संगठनों से समन्वय स्थापित किया जाये। स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिये उचित स्थानों का चिन्हांकन किया जाये। आवश्यक दवाओं को क्रय कर स्टॉक में उपलब्ध रखा जाये। बाढ़ से हुई गृह, भूमि, पशु आदि का डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी क्षति आंकलन करने की व्यवस्था की जाये। प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न सामग्री वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। क्षतिग्रस्त बिजली के खंबों एवं ट्रांसफार्मर्स को सुधार करने की व्यवस्था की जाये। राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी पूर्व तैयारी चेकलिस्ट अनुसार सम्बन्धित विभागों से अपेक्षित कार्यवाही 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, राहत कैम्पों का चिन्हांकन, आपातकालीन संचालन केन्द्रों की व्यवस्था, अबाधित आपदा संचार व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं। गृह विभाग के सचिव ने समस्त जिलों के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने जिले में 5 जून के पूर्व बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठकें आयोजित की जायें।