ऋण के मूलधन की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर ब्याज माफ होगा, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना का 15 जून तक
उज्जैन । जिले के सभी ऋणी किसानों से अपील की गई है कि वे 15 जून तक मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अन्तर्गत कृषि कार्यों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर सरकार से नवीन ऋण प्राप्त करें। इसके लिए अभी उन्हें केवल लिए गए ऋण के मूलधन की 50 प्रतिशत राशि ही जमा करना होगी। इस पर उनका सम्पूर्ण ब्याज माफ कर दिया जाएगा। नवीन ऋण दिया जाएगा तथा शेष मूलधन की राशि आसान किश्तों में देने की सुविधा मिलेगी।
मध्य प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे हेतु मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गई है, जिसकी अन्तिम तिथि 15 जून है। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना अन्तर्गत जिले में लगभग 37000 किसानों को लाभ दिया जा रहा है। संस्थाओं द्वारा 25364 सदस्यों को डिमाण्ड नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 10988 किसानों द्वारा राशि जमा करने की सहमति दी गई है। वर्तमान समय में 1613 कृषकों द्वारा 5.99 करोड़ रूपये जमा करवाए गए हैं। जो कृषक उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपने क्षेत्र की सेवा सहकारी संस्था अथवा बैंक की शाखा में सम्पर्क कर योजना का लाभ उठाएं।