किसान भाई सोलर पम्प लगाकर बिजली के खर्चे से मुक्ति पा सकते हैं, सोलर पम्प लगाने पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है
उज्जैन । गांव में कृषि कार्य के लिये सोलर पम्प लगाने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना प्रारम्भ की गई है। योजना का लाभ लेने के लिये किसानों के पास स्वयं का जलस्त्रोत होना आवश्यक है। आवेदन कृषि कल्याण विभाग एवं जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी के पास किया जा सकता है। यह योजना ऐसे दूर-दराज के क्षेत्रों के लिये भी क्रियान्वित की जा रही है, जहां पर विद्युत अधोसंरचना का विकास नहीं हो सका है और कृषि पम्पों के स्थाई विद्युत कनेक्शन नहीं है।
सोलर पम्प की लागत
कृषि कार्य के लिये सोलर पम्प की स्थापना पर किसानों को 3 एच.पी. तक के सोलर पम्पों पर 90 प्रतिशत तथा 3 से 5 एच.पी. तक के लिये 85 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा। जबकि 5 एच.पी. से अधिक क्षमता के सोलर पम्प पर 5 एच.पी. के लिये निर्धारित राज्य अनुदान एवं केन्द्रांश ही लागू होगा। इस प्रकार हितग्राही को एक एच.पी., डी.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 17 हजार 500 रुपये, 2 एच.पी. डी.सी. सरफेस पम्प के लिये 20 हजार रुपये, 2 एच.पी. डी.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 23 हजार 500 रुपये, 3 एच.पी. डी.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 34 हजार रुपये, 5 एच.पी. डी.सी./ए.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 68 हजार रुपये, 7.5 एच.पी./ए.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 2 लाख 60 हजार रुपये, 10 एच.पी. डी.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 4 लाख 68 हजार रुपये तथा 10 एच.पी. ए.सी. सब-मर्सिबल पम्प के लिये 3 लाख 57 हजार रुपये मात्र देने होंगे। योजना की विस्तृत जानकारी www.mpcmsolarpump.com से प्राप्त की जा सकती है।