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अपर कलेक्टर ने पार्श्वनाथ सिटी में विकास कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिये


 

150 से अधिक आवेदनों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई की गई

    उज्जैन । मंगलवार को बृहस्पति भवन में अपर कलेक्टर श्री बीबीएस तोमर, श्री जीएस डाबर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगभग 158 आवेदनों पर जनसुनवाई करते हुए समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी के निवासियों ने जनसुनवाई में शिकायती आवेदन देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाई कि देवास रोड स्थित उक्त कॉलोनी पार्श्वनाथ डेवलपर द्वारा बनाई गई थी, परन्तु वर्ष 2008 से यहां शुरू हुए विकास कार्य आज भी अधूरे हैं। अधूरे कार्य होने के बावजूद डेवलपर द्वारा धोखाधड़ी कर नगर निगम से 2010 एवं 2014 में पूर्णता प्रमाण-पत्र हासिल कर लिये गये। इन्हीं गलत प्रमाण-पत्रों के आधार पर विगत अप्रैल में डेवलपर हाईकोर्ट से बंधक प्लॉट्स मुक्त करवाने में कामयाब हो गया है।

    आज की स्थिति में कॉलोनी के निवासियों को वैध कॉलोनी होने के बावजूद बिजली, पानी की बहुत समस्या आ रही है, अत: डेवलपर के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। इस पर नगर निगम कॉलोनी सेल के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

    ग्राम उमरना तहसील खाचरौद निवासी सुन्दरबाई ने आवेदन दिया कि उन्हें शासन की योजना के अनुसार भूमि का पट्टा प्रदाय किया गया था, परन्तु गांव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। अत: उन्हें अपने पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलवाया जाये और उक्त व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। इस पर एसडीएम खाचरौद को मामले की जांच कर तत्काल कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

शहर के सेठी नगर सांईनाथ कॉलोनी के निवासियों ने आवेदन देकर शिकायत की कि उनकी कॉलोनी में पीएचई की मुख्य पाइप लाइन से पेयजल की सप्लाइ होती है, परन्तु इस मुख्य पाइप लाइन में भी पूर्ण प्रेशर से पानी नहीं छोड़ा जाता है, जिसके कारण कुछ घरों में बिलकुल भी पानी नहीं आता और पेयजल की अनुलब्धता के कारण मोहल्ले में टैंकर बुलवाना पड़ता है, अत: पानी वितरण अधिक प्रेशर से करवाया जाये। इस पर ईई पीएचई को उचित कार्यवाही करने को कहा गया।

देवासगेट निवासी तुलसीबाई पति अमरचन्द ने आवेदन दिया कि उनके पति की कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है और वे अपने बेटे और बहू के साथ अपने पति के मकान में निवास कर रही थीं, परन्तु उनके बहू-बेटे द्वारा पिछले कुछ दिनों से उनके साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके मकान पर भी कब्जा कर लिया गया है, अत: प्रार्थिया को उनके बच्चों से भरण-पोषण व मकान का स्वामित्व दिलवाया जाये। इस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उज्जैन को मामले की जांच कर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

पांड्याखेड़ी तहसील उज्जैन निवासी देवीलाल पिता कानाजी ने आवेदन दिया कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और गरीबी रेखा की सर्वे सूची में उनका नाम दर्ज है। आवेदक की आयु 75 वर्ष के लगभग हो चुकी है। उन्हें निवास हेतु शासकीय स्तर पर पट्टा उपलब्ध करवाया जाये। इस पर नगर पालिक निगम उज्जैन को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार अन्य मामलों में अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई की गई।        

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